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विधानसभा में प्रश्न उठने के बाद दर्ज हुई एफआईआर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

डिजिटल डेस्क जबलपुर। विधानसभा में प्रश्न उठाये जाने के बाद अनूपपुर जिले की जैतहरी नगर परिषद के रिटायर्ड प्रभारी सीएमओ के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस रोहित आर्या की एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं। मामले पर अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी।
उमा शंकर गौतम की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2015 में वे अनूपपुर जिले की जैतहरी नगर परिषद के कार्यवाहक सीएमओ थे। उनके कार्यकाल में धारा 150 के तहत किये गये नामांतरण से संबंधित मामले को लेकर विधानसभा में एक प्रश्न उठाया गया था। उसके बाद कलेक्टर अनूपपुर ने जाँच समिति गठित कर दी और दिसम्बर 2019 में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। याचिकाकर्ता का दावा है कि वो चार साल पहले रिटायर हो चुके हैं और जाँच समिति ने उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपनी रिपोर्ट तैयार की, जो अवैधानिक है।
याचिका पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पुष्पेन्द्र यादव तथा अधिवक्ता सीएम तिवारी पैरवी कर रहे हैं।
Created On :   7 March 2020 2:19 PM IST