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स्टेट बार कौंसिल की मतदाता सूची से काटे जाएंगे बार परीक्षा में अनुत्तीर्ण वकीलों के नाम

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।स्टेट बार कौंसिल की मतदाता सूची से उन वकीलों के नाम काटे जाएंगे, जो बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बार परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए है। स्टेट बार कौंसिल की प्रांरभिक मतदाता सूची में ऐसे वकीलों का भी नाम शामिल कर लिया गया था, जिन्होंने अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।
बार कौंसिल इंडिया ने नियम बनाया
स्टेट बार कौंसिल के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रशांत दुबे और सहायक चुनाव अधिकारी नलिनकांत बाजपेयी ने बताया कि बार कौंसिल इंडिया ने नियम बनाया है कि कोई भी अधिवक्ता तब तक विधि व्यवसाय नहीं कर सकता है, जब तक कि वह अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है। इस नियम में स्पष्ट है कि वर्ष 2010 के बाद केवल उन्हीं वकीलों के नाम स्टेट बार कौंसिल की मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे, जिन्होंने अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। स्टेट बार कौंसिल की प्रांरभिक मतदाता सूची में तकनीकी कारणों से ऐसे वकीलों का भी नाम शामिल हो गया था, जिन्होंने अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। अंतिम मतदाता सूची से ऐसे वकीलों का नाम काटा जाएगा।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।