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सड़क हादसे में हुई दो की मौत, परिजनों को मिलेगा 81 लाख का मुआवजा-मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का फैसला

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने सड़क हादसे में मोटरसाईकिल पर सवार दो लोगों की मौत पर उनके परिजनों को 81 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। अधिकरण के न्यायाधीश अयाज मोहम्मद की अदालत ने दोनों मृतकों के परिजनों की ओर से दायर मामलों पर संयुक्त रूप से यह फैसला सुनाया। डिंडौरी जिले के ग्राम इन्दौरी निवासी निर्मला बाई व उनके बच्चों और बाजार टोला निवासी द्रोपदी बर्मन व उनके बच्चों की ओर से ये मामले अधिकरण में दायर किए गए थे। प्रकरण के अनुसार निर्मला बाई के पति नोहरलाल बरमैया (राजमिश्री) और द्रोपदी बाई के पति हेमंत बर्मन (शिक्षक) 21 अप्रैल 2018 की दोपहर करीब पौने चार बजे मोटरसाईकिल से शहपुरा से इन्दौरी की ओर जा रहे थे। शिवम ढाबे के पास उनकी मोटरसाईकिल को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने ट्रक ड्रायवर के खिलाफ मामला दर्ज करके कोर्ट में चालान पेश किया। वहीं आवेदकों ने मृतकों की मृत्यु पर क्षतिपूर्ति पाने ये मामले दायर किए थे। सुनवाई के बाद अधिकरण ने निर्मला बाई और उनके बच्चों को 10 लाख 15 हजार रुपए और द्रोपदी बाई व उनके बच्चों को 71 लाख रुपए मुआवजे के रूप में ब्याज सहित देने के आदेश दिए। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता विवेक चौधरी, योगेश गुप्ता, गोपाल शर्मा और प्रदीप परसाई ने पैरवी की।
Created On :   6 March 2020 2:13 PM IST