- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- दो दिन में अपर आयुक्त ने क्यों बदल...
दो दिन में अपर आयुक्त ने क्यों बदल दिया अपना आदेश हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव राजस्व और अन्य से माँगा जवाब
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव राजस्व और अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि घुवारा में वेयर हाउस गिराए जाने के मामले में अपर आयुक्त सागर संभाग ने दो दिन में अपना आदेश क्यों बदल दिया। जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने अनावेदकों से चार सप्ताह में जवाब-तलब किया है। छतरपुर के घुवारा निवासी रमेशचंद्र जैन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि घुवारा तहसीलदार ने उनके वेयर हाउस को गिराने का आदेश दिया था। इसके बाद 15 दिसंबर 2020 को अपर आयुक्त सागर संभाग ने आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। 17 दिसंबर 2020 को अपर आयुक्त ने आदेश को निरस्त कर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता आदर्शमुनि त्रिवेदी, आशीष त्रिवेदी और असीम त्रिवेदी के तर्क सुनने के बाद एकलपीठ ने अनावेदकों से जवाब तलब किया है।
अगले आदेश तक नहीं गिराया जाए मकान-मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने आदेशित किया है कि शहडोल निवासी करुणा मिश्रा का अगले आदेश तक मकान नहीं गिराया जाए। मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को नियत की गई है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने अपने मकान में एक मंजिल का अतिरिक्त िनर्माण कर लिया है। इसके लिए कम्पाउंडिंग का प्रावधान है। नगर निगम ने इस मामले में सीधे मकान तोडऩे का नोटिस जारी कर दिया है।
Created On :   10 Jan 2021 6:43 PM IST