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जिन विधवाओं ने हत्याकाण्ड में अपने पतियों को खोया, उन्हें मुआवजे के रूप में मिले चार-चार लाख रुपए
विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए प्रतिकर समिति से मिली राहत
डिजिटल डेस्क जबलपुर । जिला विधिक सेवा के जरिए उन दो विधवा महिलाओं को राहत मिली है, जिन्होंने अलग-अलग हत्याकाण्ड में अपने-अपने पति खो दिए थे। प्राधिकरण की पहल पर जिला स्तरीय प्रतिकर समिति ने दोनों मृतकों की विधवाओं को चार-चार लाख रुपये की राशि मुआवजे के रूप में स्वीकृत की है। चार लाख रुपए की राहत मिलने के बाद दो में से एक पीडि़त महिला ने कहा है कि जल्द ही उसकी बेटी की शादी है। वह शादी के लिए अपना सबकुछ गिरवी रखकर कर्ज लेने वाली थी, लेकिन चार लाख की मदद मिलने के बाद अब उसे किसी के भी सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा।
प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार मप्र अपराध पीडि़त प्रतिकर योजना के तहत गठित जिला स्तरीय प्रतिकर समिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कलेक्टर,पुलिस अधीक्षक व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ये चार सदस्य होते हैं। श्री भामकर के अनुसार जबलपुर में रहने वाला सुभाष सोनकर (अब स्वर्गीय) फेरी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक विवाद के चलते उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद उसकी विधवा मालती बाई मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रही थी। सुभाष की हत्या के आरोपियों को सजा देने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार दांगी ने प्राधिकरण को सुभाष की विधवा को मुआवजा दिलाने आवश्यक कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी। प्रतिकर समिति की सिफारिश पर प्राधिकरण ने मालती बाई को बुलाकर चार लाख रुपए का चैक प्रदान किया। इसी तरह एक अन्य मामले में हत्या पीडि़त विधवा डुमरीबाई को उसके मृतक पति बसोरीलाल बैगा की हत्या के बाद चार लाख रूपये स्वीकृत किए गए।
Created On :   3 Dec 2019 2:41 PM IST