अभ्यर्थियों को अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य

अभ्यर्थियों को अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य

डिजिटल डेस्क, पन्ना। त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन अंतर्गत जिपं सदस्य एवं पंच पद के अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र के साथ पंचायत तथा विद्युत वितरण कम्पनी को देय शोध्यों की बकाया वसूली के संबंध में अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिपं सदस्य पद के उम्मीदवार को संबंधित क्षेत्र की सभी पंचायत का अदेय प्रमाण पत्र देना होगा। आगामी 30 मई तक अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र जमा कर सकते हैं।

Created On :   25 May 2023 7:19 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story