Rewa news: अतिथि शिक्षक की नियुक्ति के बाद 40 हजार रुपये मांगने का आरोप

डिजिटल न्यूज़ रीवा
लोक शिक्षण रीवा संभाग में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के नाम पर कथित अनियमितता, आर्थिक मांग और जीएफएमएस पोर्टल के दुरुपयोग का मामला सामने आने के बाद संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग नीरव दीक्षित ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। अतिथि शिक्षक की नियुक्ति के बाद 40 हजार रुपये की मांग करने, राशि नहीं देने पर कार्रवाई कर पोर्टल से हटाने की धमकी देने तथा अनधिकृत रूप से आईडी-पासवर्ड का इस्तेमाल कर ज्वाइनिंग एवं रिमूव करने जैसे गंभीर आरोपों के मामले में माध्यमिक शिक्षक कुलदीप निगम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं इस पूरे प्रकरण में लापरवाही एवं कथित संलिप्तता को लेकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खजुहा के प्राचार्य सुनील कुमार गौतम तथा शासकीय माध्यमिक विद्यालय बंसी बरगाहिन टोला टीकर के प्रभारी प्रधानाध्यापक रामकृपाल साकेत को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं। संयुक्त संचालक कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मामले में सबीना बानो द्वारा 29 अक्टूबर 2026 को प्रस्तुत आवेदन एवं शपथ पत्र में आरोप लगाया गया कि शासकीय माध्यमिक शाला बंसी बरगाहिन टोला टीकर में अतिथि शिक्षक वर्ग-3 के रिक्त पद पर नियुक्ति के बाद उनसे 40 हजार रुपये की मांग की गई। संबंधित राशि नहीं देने पर पोर्टल से हटाने तथा कार्रवाई करने की धमकी दिए जाने का आरोप भी लगाया गया। मामले में ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराए जाने का उल्लेख भी आदेश में किया गया है। आदेश में उल्लेख है कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शाला प्रभारी की आईडी एवं पासवर्ड का कथित रूप से अनधिकृत उपयोग कर जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग एवं रिमूव की प्रक्रिया की गई। इस प्रकरण में कुलदीप निगम की भूमिका को गंभीर मानते हुए संयुक्त संचालक ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि में गंगेव मुख्यालय निर्धारित
जारी निलंबन आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में कुलदीप निगम को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। इस दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय गंगेव, जिला रीवा निर्धारित किया गया है।
प्राचार्य खजुहा और प्राचार्य टीकर से तीन दिन में जवाब तलब
इसी प्रकरण में संयुक्त संचालक कार्यालय द्वारा दो अलग-अलग कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं। शाउमावि खजुहा के प्राचार्य सुनील कुमार गौतम एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक रामकृपाल साकेत से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। नोटिस में आरोपों के संबंध में संबंधित अधिकारियों से तीन दिवस के भीतर अपना प्रतिवाद प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होने अथवा जवाब प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।
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