Satna News: गांजा रखने पर 3 साल के कठोर कारावास की सजा

गांजा रखने पर 3 साल के कठोर कारावास की सजा
  • तलाशी में आरोपी के कब्जे से डेढ़ किलो मादक पदार्थ गांजा रामनगर थाना पुलिस ने बरामद किया।
  • एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 और 20बी का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Satna News: रामनगर थाना अंतर्गत डेढ़ किलो गांजा लेकर ग्राम हिनौती से जिगना ले जाते पकड़े गए आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की विशेष कोर्ट ने 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल जज शशिकांत वर्मा की कोर्ट ने सीधी के रामपुर नैकिन थाना अंतर्गत ग्राम रैदुआरिया निवासी आरोपी प्रभाकर पांडेय पिता सभापति पांडेय पर 3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में अभियोजन की ओर से एजीपी अखिलेश अवधिया ने पक्ष रखा।

ये है मामला

एजीपी ने बताया कि रामनगर थाने के एएसआई को 8 मई 2018 को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति हिनौती से बिक्री के लिए गांजा लेकर जिगना के रास्ते आ रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए दोपहर करीब 1 बजे आरोपी की घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया गया।

तलाशी में आरोपी के कब्जे से डेढ़ किलो मादक पदार्थ गांजा रामनगर थाना पुलिस ने बरामद किया। विवेचना के बाद थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। स्पेशल कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 और 20बी का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Created On :   29 Aug 2025 2:38 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story