ऋण धोखाधड़ी मामले में आईडीबीआई के 2 अधिकारियों, 8 अन्य को अलग-अलग कैद की सजा

2 IDBI officials, 8 others get separate jail terms in loan fraud case
ऋण धोखाधड़ी मामले में आईडीबीआई के 2 अधिकारियों, 8 अन्य को अलग-अलग कैद की सजा
धोखाधड़ी ऋण धोखाधड़ी मामले में आईडीबीआई के 2 अधिकारियों, 8 अन्य को अलग-अलग कैद की सजा
हाईलाइट
  • ऋण धोखाधड़ी मामले में आईडीबीआई के 2 अधिकारियों
  • 8 अन्य को अलग-अलग कैद की सजा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विशाखापत्तनम की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 201.17 लाख रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में आईडीबीआई बैंक के दो अधिकारियों सहित 10 लोगों को अलग-अलग कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आईडीबीआई बैंक, विशाखापत्तनम के तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक सुरेंद्रनाथ दत्ती को एक लाख रुपये के जुर्माने और आईडीबीआई बैंक के तत्कालीन सहायक प्रबंधक द्विभाश्याम कार्तिक को 30,000 रुपये के जुर्माने के साथ दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उनके अलावा, आठ निजी व्यक्तियों को अदालत ने एक-एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

सीबीआई ने कहा कि दत्ती और कार्तिक ने कर्जदारों, डायरेक्ट सेल्स एसोसिएट्स, पैनल वैल्यूअर्स और इंजीनियरों की मिलीभगत से फर्जी आयकर रिटर्न स्वीकार कर, प्रतिकूल सिबिल रिपोर्ट की अनदेखी कर, निर्धारित प्रक्रियाओं और मानदंडों का उल्लंघन कर अपात्र कर्जदारों को ऋण स्वीकृत और वितरित किया था। वे आईडीबीआई बैंक की और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहे। आरोपियों ने आईडीबीआई बैंक को कुल 201.17 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया।

सोर्सः आईएएनएस

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Created On :   2 Jan 2023 11:00 PM IST

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