Gadchiroli News: नगर पंचायत की शिकायत पर जिला परिष।द के पूर्व अध्यक्ष पर अपराध दर्ज

नगर पंचायत की शिकायत पर जिला परिष।द के पूर्व अध्यक्ष पर अपराध दर्ज
  • नियमों को धता बताकर इमारत का निर्माण करना पड़ा महंगा
  • किसी तरह की अनुमति नहीं मांगी, सीमांत जगह भी नहीं छोड़ी

Gadchiroli News नगर परिषद अथवा नगर पंचायत क्षेत्र में किसी भी तरह के इमारत का निर्माणकार्य करने के पूर्व संबंधित इमारत मालिक को नगर पंचायत से आवश्यक अनुमति लेना आवश्यक है। वहीं विभिन्न प्रकार के दस्तावेज कार्यालय में पेश करना भी जरूरी है। लेकिन जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष अजय कंकडालवार द्वारा अहेरी शहर के सर्वे क्रमांक 51/2 में शुरू किये गये इमारत निर्माणकार्य के लिए किसी तरह की अनुमति नहीं मांगी गयी। वहीं सीमांत जगह भी नहीं छोड़ी गयी।

अग्निरोधी सुरक्षा ना-आपत्ति प्रमाणपत्र के साथ संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र भी नपं कार्यालय में पेश नहीं किया गया। इसी कारण नगर पंचायत प्रशासन की शिकायत के आधार पर अहेरी पुलिस ने अजय कंकडालवार के खिलाफ महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कानून 1966 की धारा 52, 53, 54 के तहत अपराध दर्ज किया है। नगर पंचायत प्रशासन की शिकायत के बाद अहेरी पुलिस द्वारा की गयी इस कार्रवाई से अहेरी क्षेत्र के राजनैतिक गलियारे में खलबली मच गयी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष और आदिवासी विद्यार्थी संघ के नेता अजय कंकडालवार ने कुछ दिन पूर्व अहेरी शहर के सर्वे क्रमांक 51/2 में इमारत का निर्माणकार्य आरंभ किया।

मात्र निर्माणकार्य शुरू करने के पूर्व उन्होंने नगर पंचायत प्रशासन से किसी तरह की अनुमति नहीं ली। इसी कारण नपं प्रशासन द्वारा बार-बार कंकडालवार को नोटिस देकर अनुमति लेने और आवश्यक दस्तावेज पेश करने की सूचना जारी की गयी। किसी भी प्रकार की इमारत निर्माण करते समय सड़क से 20 मीटर की जगह छोड़ना आवश्यक है। लेकिन उन्होंने सड़क से सटकर ही निर्माणकार्य आरंभ किया है। इसी कारण नगर पंचायत के मुख्याधिकारी गणेश शहाने ने कार्यालय के नगर सहायक जितेंद्र सहारे के जरिए अहेरी पुलिस में कंकडालवार के खिलाफ नियमों का उल्लंघन कर इमारत निर्माणकार्य करने की शिकायत दर्ज करायी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कानून 1966 की धारा 52,53,54 के तहत अपराध दर्ज किया है।

सभी प्रकार की अनुमति ली है सर्वे क्रमांक 51/2 में इमारत का निर्माणकार्य करने के पूर्व नगर पंचायत से सभी प्रकार की अनुमति ली गयी है। प्रतिमा मलिन करने के लिए यह एक राजकीय षड़यंत्र होकर अहेरी नपं की सीमा में अनेक स्थानों पर 20 मीटर जगह न छोड़ते हुए अनेक अवैध निर्माणकार्य हुए हंै। लेकिन संबंधितों पर नपं प्रशासन ने अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की है। राजनैतिक दबाव में आकर यह कार्रवाई की जा रही है। - अजय कंकडालवार, पूर्व अध्यक्ष जिला परिषद गड़चिरोली

नियमानुसार की गयी कार्रवाई : निर्माणकार्य के पूर्व किसी भी इमारत मालिक को नगर पंचायत से विभिन्न प्रकार की अनुमति लेनी पड़ती है। वहीं 20 मीटर की सड़क भी छोड़ना पड़ता है। अजय कंकडालवार द्वारा निर्माणकार्य के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया है, इसी कारण पुलिस में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की गयी है। - गणेश शहाने, मुख्याधिकारी, नगर पंचायत अहेरी


Created On :   18 Sept 2025 4:08 PM IST

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