लोन फ्रॉड मामले में पूर्व बैंक मैनेजर समेत 3 को तीन साल की कैद
- लोन फ्रॉड मामले में पूर्व बैंक मैनेजर समेत 3 को तीन साल की कैद
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बैंक लोन फ्रॉड केस में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक समेत तीन आरोपियों को तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने केमफ्री वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक एस. शक्तिवेल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोयंबटूर के तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक एम. वेलाइचामी और सी. बोम्मईया को जेल की सजा सुनाई और अपराध करने के लिए 1,50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सीबीआई ने 21 फरवरी, 2011 को इस आरोप पर मामला दर्ज किया था कि केमफ्री वेजिटेबल (पी) लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शक्तिवेल ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा कोयंबटूर के वरिष्ठ प्रबंधक वेलाइचामी और बोम्मइर्या को जाली दस्तावेज जमा कर 1,41,44,861 रुपये की धोखाधड़ी की।
आरोपी ने धोखे से राशि निकाल ली और उसे कभी चुकाया नहीं गया। इस प्रक्रिया में, वेलाइचामी ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और आरोपी का अनुचित पक्ष लिया, जिससे बैंक को नुकसान हुआ। ब्याज सहित कुल बकाया राशि 1,41,44,861 रुपये थी। जांच के पश्चात उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। ट्रायल कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को दोषी पाया।
सोर्सः आईएएनएस
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Created On :   30 Dec 2022 2:30 PM IST