बलात्कार की प्राथमिकी रद्द करने के बाद एससी ने रेस्तरां के मालिक से कहा-अनाथों को बर्गर परोसें

After quashing the FIR of rape, the SC told the owner of the restaurant - serve burgers to orphans
बलात्कार की प्राथमिकी रद्द करने के बाद एससी ने रेस्तरां के मालिक से कहा-अनाथों को बर्गर परोसें
निर्देश बलात्कार की प्राथमिकी रद्द करने के बाद एससी ने रेस्तरां के मालिक से कहा-अनाथों को बर्गर परोसें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक रेस्तरां मालिक के खिलाफ दर्ज बलात्कार के आरोपों की प्राथमिकी को खारिज करते हुए उन्हें नोएडा और मयूर विहार के दो अनाथालयों में बच्चों को एक समाज सेवा के रूप में स्वच्छ और अच्छी गुणवत्ता वाले बर्गर परोसने का निर्देश दिया। जस्टिस जस्मीत सिंह ने कहा, मेरा विचार है कि वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 2 (आदमी) की शादी याचिकाकर्ता से हुई थी और उसके बाद, उनके मतभेद थे, जिसके कारण उन्होंने अलग होने का फैसला किया।

इसके अलावा, प्रतिवादी नंबर 2 ने खुद बताया कि वह बिना किसी दबाव, जबरदस्ती और अपनी मर्जी से मामले को समाप्त करना चाहती है। इसे देखते हुए आईपीसी की धारा 376 के तहत लगे आरोपों को खारिज किया जा सकता है।

उनके वकील ने प्रस्तुत किया कि समझौते की शर्तों के अनुसार, उन्हें महिला को 4,50,000 रुपये की राशि का भुगतान करना होगा, जिसे उसी दिन स्थानांतरित कर दिया जाएगा। न्यायमूर्ति सिंह ने आगे कहा कि हालांकि, मेरा विचार है कि वर्तमान मामले में प्राथमिकी वर्ष 2020 की है और पुलिस का काफी समय जांच में बर्बाद हुआ है, जिसका उपयोग महत्वपूर्ण मामलों के लिए किया जा सकता था। इसी तरह, न्यायिक समय भी बर्बाद हो गया है। इसलिए, याचिकाकर्ता को समाज के लिए कुछ सामाजिक अच्छा करना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वह नोएडा और मयूर विहार में बर्गर सिंह और वाट-ए-बर्गर के नाम के तहत रेस्तरां चला रहा है और कम से कम 100 बच्चों वाले दो अनाथालयों को स्वच्छ और अच्छी गुणवत्ता वाले बर्गर प्रदान करने पर सहमत हुए। तदनुसार, याचिका का निपटारा इस शर्त पर किया गया है कि व्यक्ति को नोएडा और मयूर विहार में दो अनाथालयों में बच्चों को स्वच्छ और अच्छी गुणवत्ता वाले बर्गर परोसना होगा।

आदेश में कहा गया है कि संबंधित जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि भोजन अच्छी तरह से बना हो और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में पकाया गया हो।

सोर्सः आईएएनएस

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Created On :   4 Oct 2022 7:30 PM IST

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