पुलिस ने एफआईआर में धारा 302 को जोड़ा

Delhi hit-and-drag case: Police adds Section 302 to FIR
पुलिस ने एफआईआर में धारा 302 को जोड़ा
दिल्ली हिट-एंड-ड्रैग केस पुलिस ने एफआईआर में धारा 302 को जोड़ा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अंजलि हत्याकांड के मामले में आरोपियों पर हत्या का केस चलेगा। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को 20 वर्षीय अंजलि की मौत के संबंध में दर्ज प्राथमिकी में आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत आरोपों को जोड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार, एक जनवरी को सुबह तड़के दिल्ली के बाहरी इलाके में करीब 12 किमी तक एक कार द्वारा घसीटे जाने के बाद अंजलि की दर्दनाक मौत हो गई थी। डीसीपी हरेंद्र के सिंह ने कहा कि साक्ष्य के अनुसार, धारा 302 को वर्तमान मामले में जोड़ा गया है।

शुरुआत में आईपीसी की धारा 304-ए और 279 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में, पीड़ित परिवार के सदस्यों के विरोध के बाद, पुलिस ने सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में आईपीसी की धारा 304 और 120-बी को जोड़ा था। पुलिस ने एफआईआर में आईपीसी की धारा 201 भी जोड़ा है।

पुलिस ने मामले में सभी सात आरोपियों, क्रमश आशुतोष, अंकुश खन्ना, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आशुतोष और अंकुश पर मामले में सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप है।

सूत्रों के अनुसार, कार मालिक आशुतोष और अमित के भाई अंकुश खन्ना की पांचों आरोपियों से बातचीत हुई थी और अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के कारण दीपक को पुलिस को यह बताने के लिए कहा गया था कि वह घटना के समय ड्राइविंग कर रहा था।

सोर्सः आईएएनएस

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   17 Jan 2023 7:30 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story