कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दुष्कर्म और जबरन गर्भपात मामले में प्राथमिकी दर्ज

FIR lodged in rape and forced abortion case after courts intervention
कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दुष्कर्म और जबरन गर्भपात मामले में प्राथमिकी दर्ज
गांधीनगर कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दुष्कर्म और जबरन गर्भपात मामले में प्राथमिकी दर्ज

डिजिटल डेस्क, गांधीनगर। अदालत के हस्तक्षेप के बाद गुजरात पुलिस ने बनासकांठा जिले में एक महिला से बलात्कार, अपहरण और जबरन गर्भपात कराने के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। डीसा ग्रामीण पुलिस ने गुरुवार रात दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता के भाई समेत आठ लोगों को नामजद किया है। पीड़िता को मुकेश वाघेला से प्यार हो गया था और दोनों ने अक्टूबर 2021 में शादी कर ली थी। लेकिन पीड़िता के परिवार ने उनकी शादी को स्वीकार नहीं किया। पीड़िता के भाई सुरेश ने अन्य लोगों के साथ 9 जून 2022 को दीसा तालुका के विठोदर गांव से उसका अपहरण कर लिया और उसे राजस्थान ले गया।

शिकायतकर्ता के अनुसार, पीड़िता उस समय चार महीने की गर्भवती थी। पीड़िता को बाद में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया गया। पीड़िता का आरोप है कि बाद में उसे दोबारा घर ले जाया गया और उसके भाई सुरेश ने उसे भीनमाल हीराजी नाम के व्यक्ति को बेच दिया।

हरिजी ने बाद में उसे एक दिनेश मोदी को सौंप दिया, जिसने अपने आवास पर उसके साथ बलात्कार किया और उसे बंधक बनाकर लिया। हालांकि, वह किसी तरह भागने में सफल रही और अपने पति के घर लौट आई।

अपने पति और ससुराल वालों के समर्थन से उसने अपने भाई और अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया और अदालत ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।

सोर्सः आईएएनएस

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Created On :   20 Jan 2023 8:02 PM IST

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