परिवार के तीन सदस्यों की हत्या के जुर्म में व्यक्ति को मौत की सजा

Man sentenced to death for killing three family members in Gujarat
परिवार के तीन सदस्यों की हत्या के जुर्म में व्यक्ति को मौत की सजा
गुजरात परिवार के तीन सदस्यों की हत्या के जुर्म में व्यक्ति को मौत की सजा

डिजिटल डेस्क, पालनपुर। गुजरात के बनासकांठा जिले की एक अदालत ने बुधवार को 2019 में हुए तिहरे हत्याकांड के आरोपी को दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई, सभी मृतक आरोपी के परिवार के ही सदस्य थे। देवदर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश केएस हीरपारा ने कहा कि चश्मदीद गवाहों की गवाही और भिक्खाजी ठाकोर द्वारा किए गए जघन्य अपराध को देखते हुए, इसे दुर्लभ से दुर्लभ मामला माना गया और इसलिए, मृत्युदंड दिया गया है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक वी ठाकोर ने संवाददाताओं से कहा कि अदालत ने प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही और फोरेंसिक सबूतों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि आरोपी ने न केवल अपनी मां जबीबेन और पत्नी जेबरबेन की हत्या की, बल्कि डेढ़ साल के बेटे जिग्नेश की भी हत्या की, जिसका आरोपी और उसकी मां के बीच झगड़े से कोई लेना-देना नहीं था।

उन्होंने मामले का संक्षिप्त इतिहास देते हुए कहा कि ठाकोर भाकडियाल गांव में अपनी मां, पत्नी और बेटे के साथ रह रहे थे। 2019 में वह परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसकी मां ने उसे डांटा था। इससे वह चिढ़ गया और गुस्से में आकर उसने कुल्हाड़ी से मां, पत्नी और बेटे की हत्या कर दी।

जब परिवार के अन्य सदस्यों आरोपी की भाभी ने हस्तक्षेप करने और उन्हें रोकने की कोशिश की, उसने उनकी रीढ़ पर कुल्हाड़ी से वार किया, वह भाग्यशाली रही कि वह बच गई।

सोर्सः आईएएनएस

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   25 Jan 2023 9:00 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story