Nirbhaya Case: दोषी विनय का नया पैंतरा, उपराज्यपाल से फांसी की सजा उम्रकैद में बदलने की गुहार लगाई 

Nirbhaya Case: दोषी विनय का नया पैंतरा, उपराज्यपाल से फांसी की सजा उम्रकैद में बदलने की गुहार लगाई 
Nirbhaya Case: दोषी विनय का नया पैंतरा, उपराज्यपाल से फांसी की सजा उम्रकैद में बदलने की गुहार लगाई 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में दोषी विनय शर्मा ने फांसी से बचने के लिए नया चाल चली है। दोषी ने फांसी की सजा को कम कर उम्रकैद में बदलने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से गुहार लगाई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक विनय के वकील एपी सिंह ने सीआरपीसी के सेक्शन 432 और 433 के तहत फांसी की सजा को सस्पेंड करने की मांग की है।

इस मामले में वकील एपी सिंह ने कहा कि उन्होंने यह याचिका सीआरपीसी के सेक्शन 432 और 433 के तहत भेजी है। उन्होंने कहा कि इस सेक्शन के तहत उपराज्यपाल को फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने का अधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने कहा कि अब हम यह देखना चाहते हैं कि क्या उपराज्यपाल दिल्ली की आम जनता के हितों के लिए भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे या यह शक्ति केवल राजनेताओं, सत्ता से जुड़े हुए लोगों या राजनीति से जुड़ी हुए लोगों के लिए प्रयोग होगी।उल्लेखनीय है कि निर्भया के चारों दोषियों विनय, पवन, मुकेश और अक्षय को 20 मार्च की सुबह साढ़े 5 बजे फांसी दी जानी है।

उपराज्यपाल से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद
एपी सिंह ने कहा कि हमें उम्मीद है कि उपराज्यपाल इस याचिका पर संज्ञान देंगे और दिल्ली की जनता के पालक होने के नाते आम लोगों के लिए भी सहानुभूति दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर आज पुरुष आयोग बना हुआ होता तो आज पुरुषों के लिए न्याय की भी आवाज उठाई जा सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उन्हें उपराज्यपाल से इस अर्जी पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है। 

Created On :   9 March 2020 7:38 PM GMT

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