19 दिनों में 13,000 किलोग्राम से अधिक पटाखे जब्त

Over 13,000 kg of crackers seized in 19 days: Delhi Police
19 दिनों में 13,000 किलोग्राम से अधिक पटाखे जब्त
दिल्ली पुलिस 19 दिनों में 13,000 किलोग्राम से अधिक पटाखे जब्त

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली पुलिस ने पिछले 19 दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में संग्रहीत और बेचे जा रहे 13,000 किलोग्राम से अधिक पटाखे जब्त किए हैं। पुलिस द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक कुल 13,767.719 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए जिन्हें भंडारण या बिक्री के लिए रखा गया था और कुल 75 पटाखों की बिक्री दर्ज की गई थी।

चूंकि, राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था, पुलिस टीम ने शहर भर में अलग-अलग अभियानों में अवैध पटाखों को बेचने, भंडारण करने और आपूर्ति करने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पटाखों की बिक्री पर नकेल कसने के लिए पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही हैं और शहरभर की पुलिस टीमें औचक निरीक्षण भी कर रही हैं। उन्होंने कहा, पुलिस दल पटाखों की बिक्री, भंडारण और आपूर्ति करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं।

बढ़ते वायु प्रदूषण और दिवाली से पहले दिल्ली सरकार ने बुधवार को घोषणा की थी कि दिवाली पर शहर में पटाखे फोड़ने पर छह महीने तक की जेल और 200 रुपये का जुर्माना लगेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था, सभी प्रकार के पटाखों का उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

साथ ही, इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन खरीद और वितरण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, और यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक चलेगा। इसके साथ ही प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी और राजस्व विभाग के साथ एक संयुक्त कार्य योजना तैयार की जाएगी।

इस बीच, गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। ग्रीन पटाखों के भंडारण और बिक्री में लगे दो याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें राजधानी में अगले साल तक सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

सोर्सः आईएएनएस

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Created On :   21 Oct 2022 2:00 AM IST

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