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मुख्तार अंसारी के बेटे के घर पुलिस का छापा, 4 हजार से ज्यादा कारतूस और विदेशी हथियार बरामद

हाईलाइट
- मुख्तार अंसारी के बेटे के दिल्ली आवास पर UP पुलिस का ने की छापेमारी
- 4,431 कारतूस और करोड़ों रुपयों के विदेशी हथियार बरामद
- एक लाइसेंस पर 5 हथियार खरीदने के आरोप में की गई कार्रवाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के दिल्ली वसंत कुंज स्थित आवास पर लखनऊ क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की। जिसमें पुलिस द्वारा करीब 4,431 कारतूस के साथ भारी मात्रा में करोड़ों रुपयों के विदेशी हथियार भी बरामद किए गए। स्पेशल टास्क फोर्स की जांच में एक लाइसेंस पर पांच हथियार खरीदने के आरोप में शनिवार को महानगर कोतवाली में केस दर्ज किया गया था। जिसके तहत यह कार्रवाई की गई।
Lucknow Police yesterday seized 6 weapons and 4,431 cartridges from the residence of gangster Mukhtar Ansari's son Abbas in Delhi. Case registered. pic.twitter.com/Rb3mrbQSqe
— ANI UP (@ANINewsUP) October 18, 2019
अब्बास अंसारी के बंगले पर दिल्ली पुलिस और लखनऊ क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को ऑस्ट्रिया, इटली और स्लोवेनिया की रिवॉल्वर और बन्दूकें मिलीं। साथ ही 4,431 कारतूस भी बरामद किए गए। एक लाइसेंस पर पांच हथियार खरीदने और लाइसेंस को दिल्ली ट्रांसफर कराने पर 12 अक्टूबर को अब्बास अंसारी के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।