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चिन्मयानंद और पीड़िता की जमानत याचिका खारिज, रहना होगा जेल में

हाईलाइट
- चिन्मयानंद और पीड़िता की जमानत याचिका खारिज
- अब चिन्मयानंद करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील
डिजिटल डेस्क शाहजहांपुर। शाहजहांपुर यौन उत्पीड़न मामले में जेल में बंद स्वामी चिन्मयानंद और उनसे रंगदारी मांगने की आरोपी पीड़ित छात्रा की जमानत याचिका सोमवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। इस मामले में चिन्मयानंद 20 सितंबर जबकि पीड़ित छात्रा 25 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में है।
पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके वकील ओम सिंह ने कहा कि अब वह इस मामले की अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट में करेंगे। बता दें कि इससे पहले भी निचली अदालत उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर चुकी है।
वहीं पीड़ित छात्रा के वकील अनूप त्रिवेदी ने बताया कि आज (सोमवार) चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर बहस के दौरान सरकारी वकील ने तर्क दिया कि चिन्मयानंद निर्वस्त्र होकर पीड़िता से मालिश करवाते थे। जब पीड़िता इसका विरोध करती थी तो उसके साथ बल का प्रयोग किया जाता था। त्रिवेदी ने बताया कि बलात्कार के मामलों पर बल का प्रयोग करने पर धारा 376 (C) नहीं बल्कि धारा 376 ही लगाई जाती है।
त्रिवेदी के मुताबिक चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने का जो वीडियो पहले वायरल किया गया था, उसके दो हिस्से बनाये गए हैं। उनमें से एक हिस्सा पहले ही वायरल हो चुका था और दूसरा हिस्सा भी 26 सितंबर को वायरल किया गया। त्रिवेदी के मुताबिक 26 सितंबर को वायरल किए गए दूसरे वीडियो में छेड़छाड़ की गयी है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।