छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोप में शिक्षक निलंबित
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु शिक्षा विभाग ने छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोप में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को निलंबित कर दिया है। शिक्षक मंजूनाथ (43) तमिलनाडु के होसुर जिले के पिकानापल्ली के सरकारी हाई स्कूल में कार्यरत था। होसुर जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, कुछ लड़कियों ने जिला शिक्षा अधिकारी गोविंदन के पास शिकायत दर्ज कराई, जिन्होंने जांच की और शिक्षक को दोषी पाया।
जिला शिक्षा अधिकारी से जांच रिपोर्ट तमिलनाडु के मुख्य शिक्षा अधिकारी के.पी. माहेश्वरी को भेज दी गई है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई, जिसमें कहा गया कि शिक्षक छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न करने का दोषी है।
कुछ लड़कियों के माता-पिता ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है और निलंबित शिक्षक को यौन शोषण से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए जाने और आरोपी बनाए जाने की संभावना है।
चेन्नई के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. आर. मुकुंददास ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, शिक्षक को सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने पूरे शिक्षण पेशे को बदनाम किया है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो मासूम बच्चों का यौन शोषण करते हैं।
सोर्सः आईएएनएस
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Created On :   22 Jan 2023 4:00 PM IST