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पितृपक्ष में पूर्वजों के श्राद्ध से इच्छित फल की प्राप्ति

डिजिटल डेस्क जबलपुर । कन्या के सूर्य में 16 दिवसीय श्राद्ध का आज के भौतिक युग में भी अपना महत्व है। सोमवार 7 सितंबर को पंचमी तिथि का श्राद्ध रहेगा। पं. रोहित दुबे ने बताया कि महाराजा मनु ने श्राद्ध का विवेचन करते हुए कहा कि कोई भी चंद्र मास तिथि द्वितीया, चतुर्थी, चौदस को छोड़कर सम नक्षत्रों में भरणी, रोहणी में श्राद्ध करने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। एकादश, त्रयोदशी, विषम तिथियों तथा विषम नक्षत्रों (कृतिका, मृगशिरा आदि) में पितृ पूजा श्राद्ध कर्म करने से भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती है। पं. वासुदेव शास्त्री ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार सोमवार को श्राद्ध करने से सुख, मोक्ष, मंगलवार को युद्ध में विजय, बुधवार को मनोकामना की पूर्ति, गुरुवार को आंतरिक अभीष्ट ज्ञान, शुक्रवार को लक्ष्मी, शनि को दीर्घायु व रविवार को करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध कर्म करने से आयु, आरोग्य एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।
संतुष्ट पितर देते हैं आशीर्वाद
पं. राजकुमार शर्मा शास्त्री ने कहा कि मोहग्रस्त पितर में गति नहीं होती है और वह पितृदोष उत्पन्न करते हैं। सामान्यत: मृतक का मोह उनके उत्तरदायित्व का पूरा न होना है। इसलिए प्रयास करके मृतक के उत्तरदायित्वों को पूरा करना चाहिए। मृतक की अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहिए। मृतक के जीवन साथी की देखभाल अच्छी और आदर सहित करनी चाहिए। कुल परंपरा का पालन करने से पितृ संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।