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नर्मदा जयंती और महाशिवरात्रि के आयोजनों में तटों पर न फैले प्रदूषण

डिजिटल डेस्क जबलपुर । नागरिक उपभोक्ता मंच ने नर्मदा जयंती और महाशिवरात्रि पर प्रदूषण मुक्त आयोजन करने की माँग की है। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को नोटिस दिया है। नोटिस में कहा गया है कि एनजीटी के आदेशों का पालन नहीं करने पर एनजीटी में याचिका दायर की जाएगी। मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि एनजीटी ने 14 जनवरी 2015 को निर्देश जारी कर कहा है कि नर्मदा तटों पर मकर संक्रांति, नर्मदा जयंती और महाशिवरात्रि के आयोजनों को प्रदूषण मुक्त किया जाए। नर्मदा जयंती और महाशिवरात्रि पर नर्मदा तट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूजन-पाठ करते हैं। पूजन सामग्री नदी में विसर्जित की जाती है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में पॉलीथिन का भी उपयोग किया जाता है। ऐसे में नगर निगम आयुक्त और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को प्रदूषण मुक्त आयोजन सुनिश्चित करना चाहिए।
रियल टाइम वाटर क्वॉलिटी मॉनीटरिंग हो
नोटिस में कहा गया है कि ग्वारीघाट को तीर्थ क्षेत्र घोषित किया गया है। यहाँ पर रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ग्वारीघाट को प्रदूषण मुक्त करने के लिए यहाँ पर रियल टाइम वाटर क्वॉलिटी मॉनीटरिंग स्टेशन स्थापित करने की माँग की गई है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।