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मप्र में स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं में 4 लाख विद्यार्थी होंगे शामिल

हाईलाइट
- मप्र में स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं में 4 लाख विद्यार्थी होंगे शामिल
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों में स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 29 जून से 31 जुलाई के बीच आयोजित होंगी। सात विश्वविद्यालयों में लगभग चार लाख विद्यार्थी स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं देंगे। उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव अनुपम राजन ने सोमवार को बताया कि कुल 597 परीक्षा केंद्रों पर स्नातक अंतिम वर्ष के लगभग तीन लाख चार हजार 853 विद्यार्थी तथा स्नातकोत्तर चौथे सेमेस्टर के लगभग एक लाख विद्यार्थी ऑफलाइन परीक्षा में शामिल होंगे।
राजन ने आगे बताया कि रीवा विश्वविद्यालय को छोड़कर शेष छह विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर की 25 प्रतिशत परीक्षाएं हो गई हैं। स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाएं किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं हुई है। विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संचालन में परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
प्रमुख सचिव ने बताया कि स्नातक प्रथम, द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर और अन्य पाठ्यक्रमों की नियमित परीक्षाएं स्थानीय स्तर पर परिस्थितियां सामान्य होने पर आयोजित की जा सकेगी। स्नातक कक्षाओं के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं को अगली कक्षा में प्रवेश देकर एक सिंतबर 2020 से नया सत्र प्रारंभ किया जाएगा। इस वर्ष के लिए स्नातक कक्षाओं और पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का नया सत्र 1 अक्टूबर, 2020 से शुरू होगा।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।