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Fake News: देशभर में 25 सितंबर से दोबारा लगने रहा है लॉकडाउन?, जानें क्या है वायरल लेटर का सच

डिजिटल डेस्क। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि, केंद्र सरकार 25 सितंबर से देशभर में दोबारा लॉकडाउन लागू करने जा रही है। इस दावे के साथ एक लेटर भी वायरल हो रहा है। यह लेटर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ( NDMA) का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि, NDMA ने प्रधानमंत्री कार्यालय को लेटर भेज कर कहा है कि 25 सितंबर से दोबारा लॉकडाउन लगाना बेहद जरूरी है।
किसने किया शेयर?
कई ट्विटर और फेसबुक यूजर ने भी इस लेटर को यही दावे के साथ शेयर किया है।
क्या है सच?
भास्कर हिंदी टीम ने पड़ताल में पाया कि, सोशल मीडिया पर वायरल लेटर फर्जी है और इसके साथ किया जा रहा दावा भी गलत है। हमने NDMA की वेबसाइट पर जाकर देखा तो हमें ऐसा कोई लेटर नहीं मिला। जिससे सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे की पुष्टि होती हो। हालांकि, NDMA की वेबसाइट पर ही 1 मई, 2020 को जारी किया गया लॉकडाउन बढ़ाने का एक आदेश हमें मिला। इस असली दस्तावेज का वायरल हो रहे लेटर से हमने मिलान किया, तो हमने पाया कि दोनों के फॉर्मेट में अंतर साफ नजर आ रहा है, लोगो में भी अंतर है। तो इससे पता चलता है कि वायरल लेटर फेक है। वहीं भारत सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पीआईबी फैक्ट चेक पर 12 सितंबर को ट्वीट करके 25 सितंबर से लॉकडाउन लगने वाले दावे को फेक बताया गया है।
Claim: An order purportedly issued by National Disaster Management Authority claims that it has directed the government to re-impose a nationwide #Lockdown from 25th September. #PIBFactCheck: This order is #Fake. @ndmaindia has not issued any such order to re-impose lockdown. pic.twitter.com/J72eeA62zl
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 12, 2020
निष्कर्ष : सोशल मीडिया पर वायरल लेटर फर्जी है और इसके साथ किया जा रहा दाव भी गलत है। केंद्र सरकार ने 25 सितंबर से देशभर में दोबारा लॉकडाउन लागू करने का कोई आदेश नहीं दिया है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।