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बिहार में कोरोना के 250 नए मरीज, 5,948 लोग संक्रमित, अब तक 34 मौतें

हाईलाइट
- बिहार में कोरोना के 250 नए मरीज, 5,948 लोग संक्रमित, अब तक 34 मौतें
पटना, 11 जून (आईएएनएस)। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या गुरुवार को बढ़कर 5,948 तक पहुंच गई। वायरस संक्रमण से अब तक 34 लोगों की मौत हुई है।
स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने गुरुवार को बताया कि अब तक कुल 1,13,225 नमूनों की जांच की गई है। राज्य में कोरोना पजिटिव मरीजों की संख्या 5,948 हो गई है।
उन्होंने बताया, पिछले 24 घंटे में 152 लोग स्वस्थ हुए हैं और अब तक कुल 3,086 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जो कुल संक्रमित व्यक्तियों का 53 प्रतिशत है। बिहार में फिलहाल कोरोना संक्रमण के 2,686 सक्रिय मामले हैं।
उन्होंने कहा कि तीन मई के बाद बाहर से बिहार आने वाले लोगों में से 4,143 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है।
सिंह ने बताया कि बिहार में गुरुवार तक 325 कंटेनमेंट जोन अलग-अलग जिलों में हैं। कंटेनमेंट जोन में हर घर का सर्वेक्षण करके उस पर निगरानी रखी जा रही है। अभी तक 34 कंटेनमेंट जोन को डीनोटिफाई भी किया जा चुका है।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बिहार में लॉकडाउन लागू करने संबंधित किसी तरह की खबरों का खंडन करते हुए कहा, लॉकडाउन के संबंध में बिहार में कोई नया निर्णय नहीं लिया गया है या कोई नया दिशा-निर्देश नहीं दिया गया है। बिहार में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 30 मई को जारी दिशा-निर्देश यथावत लागू है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन को ही राज्य सरकार ने अपनाया है।
कुमार ने बताया कि गुरुवार तक राज्य में 3,249 ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर कार्यरत हैं, जिसमें 67,978 लोग रह रहे हैं। ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटरों में अब तक 15,24,101 लोग रह चुके हैं, जिसमें 14,56,123 लोग क्वारंटाइन की निर्धारित अवधि पूरी कर अपने घर वापस जा चुके हैं।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।