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दिल्ली में कोरोना से 51 और मौतें, कुल मौतों का आंकड़ा 812

हाईलाइट
- दिल्ली में कोरोना से 51 और मौतें, कुल मौतों का आंकड़ा 812
नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने रविवार को कोरोना से मृत हुए 51 और लोगों की संख्या जारी की है। इसके बाद दिल्ली में कोरोनावायरस से मृत लोगों की कुल संख्या बढ़कर 812 हो गई है। अब दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव लोगों की कुल संख्या 28 हजार के पार पहुंच गई है।
बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना से ग्रसित 1282 नए व्यक्तियों का पता लगा है। नए मामले सामने आने के बाद रविवार को दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव लोगों की कुल संख्या 28,936 हो गई। इनमें से 10,999 कोरोना रोगी अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 17,125 एक्टिव कोरोना रोगी अभी भी अपना उपचार करा रहे हैं।
दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण यहां कोरोना हॉटस्पॉट्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़कर 169 हो चुकी है।
दिल्ली सरकार के मुताबिक, 12,213 कोरोना रोगियों को उनके घरों में ही आइसोलेशन में रहने को कहा गया है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, लॉकडाउन में ढील देने का यह मतलब नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। अभी कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं देखता हूं कि कई लोग बिना मास्क पहने हुए घर के बाहर निकल रहे हैं। मास्क पहन कर आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने आप पर एहसान कर रहे हैं। अगर आप ऐहतियात बरतेंगे, तो कोरोना से बच सकते हैं।
केजरीवाल ने कहा, दिल्ली कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों व निजी अस्पतालों में केवल दिल्ली के लोगों का इलाज होगा, जबकि केंद्र सरकार के अस्पतालों में पूरे देश के लोग इलाज करा सकते हैं। अंकोलॉजी सर्जरी, ट्रांसप्लांटेशन, न्यूरो समेत कुछ सर्जरी हैं, जो दिल्ली के चंद अस्पताल करते हैं। ये अस्पताल पूरे देश के लोगों के लिए खुले रहेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा, हमें सुझाव मिले हैं कि अगर दिल्ली के सारे अस्पतालों को सबके लिए खोल दिए, तो अस्पतालों में उपलब्ध 9000 कोविड-19 बेड मात्र 3 दिन के अंदर भर जाएंगे।
दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई एक विशेष कमेटी ने जून के अंत तक दिल्ली को 15 हजार बेड की जरूरत पड़ने की संभावना जताई है। केजरीवाल ने कहा, केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन का पालन करते हुए दिल्ली सरकार भी कल (8 जून) से धार्मिक स्थल, मॉल्स और रेस्त्रां खोलने जा रही है, लेकिन अभी बैंक्वेट हॉल और होटल नहीं खोलने का निर्णय लिया गया है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।