बांग्लादेश में बढ़ रहा कोरोना का प्रकोप, रेड जोन में तैनात की जाएगी सेना
ढाका, 16 जून (आईएएनएस)। बांग्लादेश में कोरोनावायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां कोरोना के कारण अब तक एक दिन में सबसे अधिक मौत का आंकड़ा सामने आया है, जिसके बाद अब बांग्लादेश की सेना रेड जोन क्षेत्रों में गश्त करेगी। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन डायरेक्ट्रेट (आईएसपीआर) ने मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी।
सरकारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रेड जोन क्षेत्रों में गश्त करने के लिए सेना तैयार है। सरकार ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कोरोने से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया है।
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने मंगलवार को कहा कि बांग्लादेश में पिछले 24 घंटों में कोरोनावायरस संक्रमण से 53 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब तक कोरोना की वजह से एक दिन में सबसे अधिक मौत हुई है।
डीजीएचएस की अतिरिक्त महानिदेशक (प्रशासन) डॉ. नसीमा सुल्ताना ने कहा कि अब मरने वालों की संख्या 1.34 प्रतिशत दर के साथ 1,262 तक पहुंच चुकी है।
देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,862 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। यह अब तक एक दिन में दर्ज किए गए सबसे अधिक संक्रमण के मामले हैं।
नवीनतम आंकड़े के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 94,481 तक पहुंच चुकी है।
कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए ढाका, चटोग्राम, नारायणगंज, नरसिंग्डी और गाजीपुर में दो नगर निगमों के कुछ क्षेत्रों को रेड जोन के रूप में चिह्न्ति किया गया है। राजधानी ढाका नॉर्थ सिटी कॉपोर्रेशन के तहत 17 क्षेत्र हैं, जबकि 28 क्षेत्र ढाका साउथ सिटी कॉर्पोरेशन के अधीन हैं।
इसके अलावा 11 क्षेत्र चट्टोग्राम में हैं और नारायणगंज व नरसिंग्डी के कुछ क्षेत्रों को भी रेड जोन क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है।
रेड जोन के रूप में चिह्न्ति क्षेत्रों में 21 दिनों तक लॉकडाउन लागू किया जाएगा। सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि रेड जोन में सभी कार्यालय और व्यवसाय बंद रहेंगे।
बांग्लादेश के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने कहा है कि स्थिति में सुधार होने पर जिन क्षेत्रों को रेड जोन घोषित किया गया है, उनकी स्थिति में बदलाव कर दिया जाएगा।
बांग्लादेश सरकार ने सोमवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि येलो और ग्रीन क्षेत्रों में सीमित पैमाने पर कार्यालयों को संचालित करने की अनुमति होगी। सार्वजनिक आवागमन रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। अधिसूचना के अनुसार, जब तक कोई आपात स्थिति न हो, किसी को भी अपने घर से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
बाहर मास्क पहनना भी अनिवार्य है। सरकार ने नागरिकों को स्वास्थ्य दिशानिदेशरें का पालन करने का आग्रह किया और मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी।
Created On :   16 Jun 2020 10:30 PM IST