- दिल्ली: संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। सिंघू बॉर्डर से किसानों की ट्रैक्टर रैली यहां पहुंची थी।
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इटली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 33,846 हुई

हाईलाइट
- इटली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 33,846 हुई
रोम, 7 जून (आईएएनएस्र)। इटली में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 72 लोगों की मौत होने के साथ मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 33,846 हो गई। नागरिक सुरक्षाा विभाग ने यह जानकारी शनिवार को दी।
बताया गया है कि संक्रमण के सक्रिय मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। शुक्रवार को सक्रिय मामलों की संख्या जहां 1,099 थी, शनिवार को दोपहर तक 35,877 तक पहुंच गई। वहीं, बीते 24 घंटों के दौरान ठीक होने वाले 1,297 को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसके साथ ही संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या 165,078 तक जा पहुंची।
कोविड-19 से संक्रमण के 270 नए मामले सामने आने के साथ संक्रमित लोगों की संख्या बीते 24 घंटे में बढ़कर 234,801 हो गई।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।