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आगरा में प्रतिदिन 1,000 से अधिक कोरोना सैंपल की जांच

हाईलाइट
- आगरा में प्रतिदिन 1,000 से अधिक कोरोना सैंपल की जांच
आगरा, 7 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में कोरोनावायरस संदिग्धों के प्रतिदिन 1,000 से अधिक सैंपलों की जांच अब संभव हो पा रहा है, क्योंकि एसएन मेडिकल कॉलेज में एक या दो घंटे के भीतर परिणाम देने वाली ट्रू-नेट मशीन का संचालन शुरू हो गया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।
सोमवार से, केवल आगरा ही नहीं, बल्कि मथुरा, फिरोजाबाद, और हाथरस में भी प्रतिदिन 900 सैंपलों की जांच हो रही है।
इससे आपातकालीन मामले वाले रोगियों को काफी राहत मिल रही है। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रभारी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में वर्तमान में 500 से अधिक सैंपलों की जांच करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं।
वर्तमान में, मेडिकल कॉलेज के अलावा, नेशनल जलमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइकोबैक्टीरियल डिजीज द्वारा प्रतिदिन 400 सैंपलों का जांच किया जा रहा है।
जालमा के निदेशक डॉ एस.ए. पाटिल ने कहा कि उनकी संस्था की जांच करने की क्षमता जल्द ही 700 तक जा सकती है।
इस बीच, आगरा में कोरोनावायरस से एक 62 वर्षीय मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद यहां इस वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 49 तक पहुंच गई है। रविवार सुबह तक कोरोनावायरस जांच रिपोर्ट में 12 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है, जिससे जिले में मामलों की कुल संख्या बढ़कर 957 हो गई है।
जिला मजिस्ट्रेट पीएन सिंह ने बताया कि घातक कोरोनावायरस से अबतक 813 लोगों को स्वस्थ कर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है, जबकि यहां सक्रिय मामलों की संख्या 95 है।
अगरा में पिछले तीन दिनों में कोरोना मामलों की में वृद्धि देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि जांच में तेजी के कारण बढ़ रहा है।
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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।