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उप्र में 277 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या पहुंची 11610

हाईलाइट
- उप्र में 277 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या पहुंची 11610
लखनऊ , 10 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 277 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या 11610 पहुंच गई। अभी तक इस संक्रमण 321 लोगों की मौत हो गयी है। हलांकि अभी तक इस वायरस 6971 ठीक होकर घर जा चुके हैं।
संक्रामक रोग विभाग के संयुक्त निदेशक डा. विकासेंदु अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के आगरा 994, मेरठ 567, गौतमबुद्घ नगर 746, लखनऊ 482, कानुपर नगर 560, गजियाबाद 538, सहारनपुर 273, फिरोजाबाद 324, मुरादाबाद 275, वाराणसी 248, रामपुर 225, जौनपुर 301, बस्ती 244, बाराबंकी 187, अलीगढ़ 226, हापुड़ 198, बुलंदशहर 249, सिद्घार्थ नगर 164, अयोध्या 150, गाजीपुर 167, अमेठी 214, आजमगढ़ 161, बिजनौर 168, प्रयागराज 133, संभल 153, बहराइच 106, संत कबीर नगर 155, प्रतापगढ़ 91, मथुरा 113, सुल्तानपुर 105, गोरखपुर 148, मुजफ्फरनगर 137, देवरिया 138, रायबरेली 100, लखीमपुर खीरी 82, गोंडा 108, अमरोहा 75, अम्बेडकर नगर 94, बरेली 75, इटावा 96, हरदोई 126, महराजगंज 89, फतेहपुर 89, कौषाम्बी 50, कन्नौज 112, पीलीभीत 66, शामली 51, बलिया 60, जालौन 72, सीतापुर 44, बदायूं 48, बलरामपुर 47, भदोही 76, झांसी 64, चित्रकूट 65, मैनपुरी 95, मिर्जापुर 42, फरूखाबाद 60, उन्नाव 61, बागपत 119, औरैया 52, श्रावस्ती 47, एटा 53, बांदा 31, हाथरस 47, मऊ 62, चंदौली 39, कानपुर देहात 40, शाहजहांपुर 53, कासगंज 26, कुषीनगर 57, महोबा 24, सोनभद्र 15, हमीरपुर 15, ललितपुर में 3 पॉजटिव मरीज पाए गये हैं।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।