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ओडिशा सरकार ने 11 जिलों में सप्ताहांत बंद की घोषणा की

हाईलाइट
- ओडिशा सरकार ने 11 जिलों में सप्ताहांत बंद की घोषणा की
भुवनेश्वर, 1 जून (आईएएनएस)। ओडिशा सरकार ने बढ़ते कोविड-19 मामलों से निपटने के लिए सोमवार को हर सप्ताह 11 जिलों में दो दिवसीय बंद लागू करने की घोषणा की। यह घोषणा जून तक के लिए है।
जो 11 जिले शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे, उनमें गंजाम, पुरी, नयागढ़, खुर्दा, कटक, जगतसिंहपुर, केंद्रापाड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालासोर और बोलांगीर जिले शामिल हैं।
मुख्य सचिव असित त्रिपाठी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं और दवा की दुकानों सहित आवश्यक सेवाओं को बंद के मानदंडों से मुक्त रखा जाएगा।
अनलॉक 1 के दिशानिर्देशों की जानकारी देते हुए त्रिपाठी ने कहा कि स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य में 30 जून तक धार्मिक स्थलों पर पूजा करने की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने कहा, 30 जून तक किसी भी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक समूह को अनुमति नहीं दी जाएगी।
इसके अलावा, 30 जून तक शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे।
हालांकि, होटल सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन के साथ अपनी क्षमता के 30 प्रतिशत के साथ काम कर सकते हैं।
पुलिस महानिदेशक अभय ने कहा कि रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू कर्फ्यू जारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि जो लोग बिना मास्क के और बाहर थूकते पकड़े जाएंगे, उन पर पहले दो मामलों में 500 रुपये और बाद में 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।