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10 हजार कोविड मामलों को पार करने वाला 5वां राज्य बना राजस्थान

हाईलाइट
- 10 हजार कोविड मामलों को पार करने वाला 5वां राज्य बना राजस्थान
जयपुर, 6 जून (आईएएनएस)। राजस्थान में शुक्रवार रात तक 218 मौतों के साथ कोविड-19 के मरीजों की संख्या 10 हजार का आंकड़ा पार कर गई है। शनिवार सुबह अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने यह जानकारी दी।
राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और गुजरात के बाद 10 हजार का आंकड़ा पार करने वाला देश का पांचवा राज्य बन गया है।
राजस्थान में अब कुल मिलाकर 10,084 पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें से 7,359 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में अभी 2,507 सक्रिय मामले हैं और 6,818 लोगों को छुट्टी दी जा चुकी है।
सिंह ने कहा कि 10,084 मामलों में से 2,913 मामले प्रवासियों के हैं जो विभिन्न राज्यों से आए हैं।
राज्य ने अब तक 4 लाख 80 हजार 910 नमूने एकत्र किए हैं, जिनमें से 5,477 नमूनों का परिणाम प्रतीक्षित है।
राज्य के सभी 33 जिले कोविड-19 से संक्रमित हैं। जयपुर 2,152 कोविड-19 रोगियों के साथ शीर्ष पर है, जिसके बाद जोधपुर में 1,706 मरीज पॉजिटिव बताए गए हैं।
उदयपुर में 577 मरीज हैं, पाली में 573 मरीज हैं, कोटा में 503, भरतपुर में 546, अजमेर में 362, अलवर में 82, बांसवाड़ा में 85, बारां में 57, बाड़मेर में 105,भीलवाड़ा में 163, बीकानेर में 109, बूंदी में 4, चितौड़गढ़ में 188, चूरू में 142, दौसा में 62, धौलपुर में 65, डूंगरपुर में 373, गंगानगर में 7, हनुमानगढ़ में 30, जैसलमेर में 74, जालोर में 168, झालावाड़ में 326, झुंझनू में 157, करौली में 20, कोटा में 503, नागौर में 490, पाली में 573, प्रतापगढ़ में 14, राजसमंद में 160, सीकर में 260, सवाई माधोपुर में 24, सीकर में 260, सिरोही में 191 और टोंक में 169 पॉजिटव मामले हैं।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।