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तमिलनाडु में निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दरें तय

हाईलाइट
- तमिलनाडु में निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दरें तय
चेन्नई, 6 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु सरकार ने शनिवार को निजी अस्पतालों द्वारा राज्य में कोरोनावायरस के मरीजों का इलाज करने के लिए दरें तय कर की।
स्वास्थ्य मंत्री सी. विजयभास्कर ने एक बयान में कहा कि जिन मरीजों में कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं हैं या मामूली लक्षण हैं, उन्हें क्लास और क्लास 2 अस्पतालों के जनरल वार्ड में इलाज हेतु भर्ती होने के लिए 7,500 रुपये और क्लास 3 और 4 के अस्पतालों में भर्ती होने पर 5,000 रुपये भुगतान करना होगा।
सभी अस्पतालों में आईसीयू में भर्ती होने पर प्रतिदिन 15,000 रुपये खर्च देने होंगे।
उन्होंने कहा कि ये अधिकतम ली जाने वाली दरें हैं।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।