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Road Accident: नेपाल में सड़क हादसे में 12 प्रवासी मजदूरों की मौत, सभी भारत से लौटे थे

हाईलाइट
- नेपाल में सड़क हादसे का शिकार हुए प्रवासी मजदूर
- 12 मजदूरों की मौत, 22 से ज्यादा लोग घायल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अब नेपाल में भी दर्जनभर प्रवासी मजदूर सड़क हादसे का शिकार हो गए। रविवार देर रात बांके जिला के कोहलपुर के पास रुपईडीहा से मजदूरों को ले जा रही मिनी बस की ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 12 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 22 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है।
Nepal: 12 migrant workers killed in a road accident on East-West Highway in Nepal last night. Chief District Officer, Banke District, “They are said to be migrant workers en route to Salyan & had returned from India. All bodies & injured taken to Bheri Hospital in Nepalgunj"
— ANI (@ANI) June 1, 2020
बांके जिले के मुख्य जिलाधिकारी ने बताया, ये मजदूर सलयान के रहने वाले थे और अपने घर ही जा रहे थे। हाल ही में भारत से लौटे थे। फिलहाल सभी शवों और घायलों को नेपालगंज के भेरी अस्पताल में ले जाया गया है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।