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मस्जिदों में 50 फीसदी लोग ही आएं

हाईलाइट
- मस्जिदों में 50 फीसदी लोग ही आएं
नई दिल्ली, 2 जून (आईएएनएस)। देश में लागू लॉकडाउन में थोड़ी ढील देते हुए केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ अनलॉक-1 का जो ऐलान किया है, उसके मुताबिक, 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। इसके मद्देनजर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन के मुखिया डॉ. इमाम उमेर अहमद इलियासी ने देश के मुसलमानों, मस्जिदों के इमामों और मुफ्तियों से अपील करते हुए कहा है कि मस्जिदों में 50 फीसदी लोग हीआएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें।
डॉ. इलियासी ने एक वीडियो के जरिये अपील की है, भारत सरकार के निर्देशों को हमने जिस तरह पालन किया है, उसी तरह हम नई गाइडलाइंस को भी फॉलो करेंगे। 8 तारीख को मस्जिदें खुलेंगी, ये खुशी की बात है, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है।
उन्होंने कहा, अब जुमे की नमाज के लिए सड़कों पर न बैठें, अब सड़क पर नमाज नहीं होगी। हमने तय किया है एक मस्जिद के अंदर जुमे की नमाज दो बार होगी, ताकि सभी लोगों की नमाज हो सके और नियमों का पालन भी हो सके। घर से निकलते वक्त अपने हाथों को सेनिटाइज करके ही निकलें।
उन्होनें कहा कि एक मस्जिद में 100 लोग आते हैं तो अब एक बार में50 लोग ही आएं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। घर से जब नमाज पढ़ने के लिए निकलें तो अपनी चटाई लेकर मस्जिद में आएं, मस्जिदों की चटाई का इस्तेमाल न करें। घर से निकलते वक्त नमाज के लिए वुजू करके निकलें, मस्जिदों के वॉशरूम का इस्तेमाल न करें, क्योंकि मस्जिदों का बार-बार सेनिटाइजेशन करना मुश्किल होगा, इस बात का ध्यान रखें।
डॉ. इलियासी ने कहा, सभी मुसलमानों को अपने घर से ही टोपी साथ लेकर निकलना होगा, मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए टोपियां नहीं मिलेंगी, मस्जिदों में सिर्फ फर्ज नमाज और जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आएं, बाकी नमाज घर पर ही पढ़ें।
उन्होंने कहा, मस्जिदों के अंदर किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं होगी। ये ना सोचें कि चीजें खुलने लगीं तो कोरोना चला गया है गलतफहमी में न रहें। कोरोना की अभी वैक्सीन नहीं बनी है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।