साइबर अपराध: दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंकों से साइबर अपराध सेल के अनुरोधों पर सावधानी से प्रतिक्रिया देने का आग्रह किया, आबीआई के दिशानिर्देश मांगे

दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंकों से साइबर अपराध सेल के अनुरोधों पर सावधानी से प्रतिक्रिया देने का आग्रह किया, आबीआई के दिशानिर्देश मांगे
  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने बैंकों को लगाई फटकार
  • साइबर अपराध के सूचना अनुरोधों का तत्परता से जवाब दें बैंक
  • धोखाधड़ी वाले लेनदेन और धोखा संबंधित मामलों पर हुई सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि बैंकों को पुलिस के साइबर अपराध प्रकोष्ठों के सूचना अनुरोधों का तत्परता से जवाब देना चाहिए। धोखाधड़ी वाले लेनदेन और ग्राहकों को धोखा देने से संबंधित मामलों को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने कई बैंकों को जांच एजेंसियों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब देने के लिए अपनी प्रक्रियाएं प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

दिल्ली पुलिस ने पुलिस अधिकारियों या अदालतों के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूछे गए सवालों का बैंकों द्वारा तुरंत जवाब नहीं देने पर चिंता जताई है। अदालत ने आरबीआई से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि क्या पुलिस या अदालतों द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के संबंध में बैंकों के लिए कोई दिशानिर्देश हैं, साथ ही उन मामलों से उत्पन्न चुनौतियों पर ध्यान दिया गया है, जहां आरोपी विभिन्न राज्यों में स्थित हैं, जिससे दिल्ली पुलिस के लिए साइबर अपराध पर अंकुश लगाना मुश्किल हो गया है।

न्यायमूर्ति सिंह ने विभिन्न पुलिस अधिकारियों के साइबर अपराध प्रकोष्ठों के बीच समन्वय की जरूरत पर जार देते हुए केंद्र को ऐसे सभी कक्षों की एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। अदालत ने बैठक के लिए समय सीमा तय करते हुए इसे 20 दिसंबर तक आयोजित करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी, 2024 को होनी तय की।

आईएएनएस

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   29 Nov 2023 4:00 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story