Bihar News: FIR रद्द कराने और कोचिंग दोबारा खोलने की मांग लेकर खान सर पहुंचे HC

डिडिटल डेस्क, पटना। खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है, अपने कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग से जुड़े मामले को लेकर अदालत पहुंचे हैं। पुलिस ने इस केस में गंभीर धाराएं लगाई हैं, जिसके बाद खान सर ने अदालत से राहत मांगी है। फिलहाल अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगा दी है। वहीं, दूसरी तरफ इस मामले में गिरफ्तार किए गए दूसरे पक्ष के लोगों को भी अभी अदालत से कोई बड़ी राहत नहीं मिली है।
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हाईकोर्ट में पहुंची खान सर की याचिका
खान सर ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर केस को खत्म करने और अपनी कोचिंग दोबारा खोलने की अनुमति मांगी है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है। सरकार को चार हफ्ते के अंदर अपना पक्ष रखना होगा। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।
अग्रिम जमानत पर मिली अंतरिम राहत
निचली अदालत में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने 20 जून तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अंतरिम सुरक्षा दी है। साथ ही पुलिस से केस डायरी और खान सर के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मांगी गई है। उनके वकील का कहना है कि लगाए गए आरोप गलत हैं और घटना में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ था। गार्ड ने केवल बचाव के लिए लाइसेंसी हथियार से हवा में फायर किया था।
रौशन आनंद की जमानत याचिका खारिज
इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। उन पर और उनके साथियों पर आरोप है कि वे कोचिंग सेंटर में घुसे, गार्ड को बाहर खींचकर मारपीट की और उसे घायल कर दिया। पुलिस ने रौशन आनंद समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर 3 जून 2026 को जेल भेज दिया था। अब उनके वकील ऊपरी अदालत में जमानत की कोशिश कर रहे हैं।
Created On :   10 Jun 2026 2:54 PM IST










