भोपाल छात्रावास में बच्चे की हत्या मामले में 2 निलंबित

2 suspended in murder case of child in Bhopal hostel
भोपाल छात्रावास में बच्चे की हत्या मामले में 2 निलंबित
भोपाल छात्रावास में बच्चे की हत्या मामले में 2 निलंबित
हाईलाइट
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भोपाल, 17 (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शासकीय अनुसूचित जाति-जनजाति बालक छात्रावास में सात साल के मासूम की गला घोंटकर हत्या किए जाने के मामले में दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।

सूत्रों के अनुसार, पिपलानी थाना क्षेत्र में स्थित शासकीय अनुसूचित जाति-जनजाति बालक माध्यमिक आश्रम शाला के बाथरूम में बुधवार रात सात वर्षीय सूरज बेसुध हालत में मिला था। उसे अचेत अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ है कि बच्चे की गला घोंटकर हत्या की गई है।

इस मामले को जिलाधिकारी तरुण पिथोड़े ने गंभीरता से लेते हुए आश्रम अधीक्षक रेचलराम और, पर्यवेक्षक अधिकारी शकील कुरैशी को निलंबित कर दिया है।

बताया गया है कि सीहोर जिले के बोरपानी गांव में रहने वाले राजेश खरते के दो बच्चे इस आश्रम में रहकर पढ़ाई करते हैं। राजेश मजदूरी करता है।

पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि सूरज का गला किसने और क्यों घोटा है। आश्रम के अन्य छात्रों से पूछताछ की जा रही है।

Created On :   17 Jan 2020 12:30 PM IST

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