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Earthquake: गुजरात में 5.5 तीव्रता का भूकंप, मुख्यमंत्री रूपाणी ने की स्थिति की समीक्षा

हाईलाइट
- गुजरात में 5.5 तीव्रता का भूकंप, मुख्यमंत्री ने स्थिति की समीक्षा की
डिजिटल डेस्क, गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने रविवार शाम कच्छ, राजकोट और पाटन के जिला कलेक्टरों को आदेश दिया कि वे राज्य में महसूस किए गए 5.5 तीव्रता के भूकंप के बाद की स्थिति की समीक्षा करें।
गुजरात के लगभग सभी हिस्सों में रविवार शाम रिक्टर पैमाने पर 5.5 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। क्षण भर के लिए आए भूकंप से दहशत पैदा हो गई और लोग सुरक्षा के लिए सड़कों पर निकल आए। अभी तक राज्य के किसी भी हिस्से से जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।
भूकंप शाम लगभग 8.13 बजे गुजरात के सभी हिस्सों में महसूस किया गया। यद्यपि भूकंप की तीव्रता अधिक थी, लेकिन इसकी अवधि बहुत कम थी, जिसके कारण कोई नुकसान नहीं हुआ। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने भूकंप का वास्तवित स्थान भुज के पास कच्छ में बताया है।
मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कच्छ, राजकोट और पाटन के जिला कलेक्टरों से बात की और स्थिति का जायजा लेने और यदि कोई नुकसान हुआ है तो उसका आंकलन करने का उन्हें आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के नियंत्रण कक्ष को भी सक्रिय और तैयार रहने का निर्देश दिया।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।