महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन का असर : फूड डिलीवरी कंपनियों ने बंद की सेवाएं
- कुछ रेस्टोरेंट स्टील के लंच बॉक्स के जरिए फूड डिलीवरी कर रहे हैं।
- फूड डिलीवरी कंपनियों ने अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं।
- रेस्टोरेंट डिलीवरी के बाद उपभोक्ताओं से टिफिन वापसी के लिए भी कह रहे हैं।
डिजिटल डेस्क, पुणे। महारास्ट्र में प्लास्टिक बैन के फैसले के बाद इसकी वैकल्पिक व्यवस्था न होने की वजह से तमाम दिक्कतें आ रही हैं। इसका असर रेस्टोरेंट संचालकों पर भी पड़ा है। कई फूड डिलीवरी कंपनियों ने अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। वहीं कुछ रेस्टोरेंट स्टील के लंच बॉक्स के जरिए फूड डिलीवरी कर रहे हैं। ये रेस्टोरेंट डिलीवरी के बाद उपभोक्ताओं से टिफिन वापसी के लिए भी कह रहे हैं। इसके लिए उपभोक्ताओं से 200 रुपये जमा कराए जा रहे हैं, टिफिन लौटाने पर ये पैसे लौटा दिए जाते हैं।
A restaurant in Pune has started delivering food in steel lunch boxes after plastic ban in Maharashtra, customers are asked to return boxes after delivery. Those who order "take away" food at the restaurant are asked to deposit Rs 200 which will be reimbursed on returning the box pic.twitter.com/iufjyxwKqJ
— ANI (@ANI) June 25, 2018
फूड डिलिवरी कंपनियों ने बंद की सेवाएं
एक होटल के मालिक गणेश शेट्टी ने कहा कि पर्यावरण के हित में लिए गए सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार को इसका विकल्प तलाशने के लिए हमे कुछ समय देना चाहिए था। डिलीवरी के विकल्पों की कमी के चलते ज़ोमेटो और स्वीगी जैसी फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों ने फिलहाल अपना काम बंद कर दिया है। फूड डिलीवरी सर्विस बंद हो जाने से ग्राहको को भी असुविधा हो रही है। ये कंपनियां अब फूड डिलिवरी के विकल्पों की तलाश कर रही है।
We welcome govt"s decision as it"s in favour of environment but they should have provided us some more time to arrange an alternative. Apps like Zomato Swiggy have stopped working due to lack of delivery options. Customers are also facing inconvenience:Ganesh Shetty,hotel owner pic.twitter.com/O5L3qzbPs6
— ANI (@ANI) June 25, 2018
प्लास्टिक और थर्मोकोल पर प्रतिबंध
बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने प्लास्टिक और थर्मोकोल पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही प्लास्टिक और थर्मोकोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला महाराष्ट्र 18वां राज्य बन गया है। लोगों के पास पड़े स्टॉक को नष्ट करने के लिए एक महीने का वक्त दिया गया है। 250 मिली लीटर पानी की बॉटल पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रतिबंध का पालन नहीं करने वालों को 5,000 रुपये से 25,000 रुपये तक जुर्माना भरना होगा या फिर तीन महीने की सजा हो सकती है।
Created On :   25 Jun 2018 11:18 PM IST