कलकत्ता हाईकोर्ट ने दायर नए मामले का विवरण मांगा

Anubrata Mondals bail plea: Calcutta HC seeks details of new case filed
कलकत्ता हाईकोर्ट ने दायर नए मामले का विवरण मांगा
अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट ने दायर नए मामले का विवरण मांगा
हाईलाइट
  • मंडल के खिलाफ 19 दिसंबर को हत्या के प्रयास के मामले में मामला दर्ज किया गया था

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। करोड़ों रुपये के मवेशी तस्करी घोटाले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को उनके खिलाफ बीरभूम जिले के दुबराजपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज हत्या के प्रयास के नए मामले की केस डायरी मांगी।

मंडल के खिलाफ 19 दिसंबर को हत्या के प्रयास के मामले में मामला दर्ज किया गया था, जो कथित तौर पर पिछले साल हुआ था और इस साल 19 दिसंबर को मामला दर्ज हुआ, 20 दिसंबर को बीरभूम की निचली अदालत ने उन्हें पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। संयोग से, दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पशु तस्करी घोटाले के संबंध में मंडल को दिल्ली ले जाने की अनुमति देने के प्रोडक्शन वारंट को मंजूरी देने के कुछ ही घंटों बाद मामला दर्ज किया गया था।

कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस जॉयमाल्या बागची और अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मवेशी तस्करी घोटाले के सिलसिले में मंडल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की और हत्या के प्रयासों में दर्ज नए मामले का विवरण मांगा और आदेश दिया कि मामले की केस डायरी तत्काल अदालत में पेश की जाए।

जब इस मामले में सुनवाई चल रही थी तब न्यायमूर्ति बागची ने मंडल के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि आप समझ सकते हैं कि आपका मुवक्किल कितना भारी है। बागची को सिब्बल से कहते हुए सुना गया- आपका क्लाइंट वर्तमान में राज्य और केंद्रीय दोनों एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं। ऐसे लोगों को वीवीआईपी माना जाता है। वीवीआईपी इस नियम का पालन करते हैं, जहां राज्य और केंद्रीय दोनों एजेंसियां नजर रखती हैं। मामले में अगली सुनवाई अगले साल 3 जनवरी को होगी।

यह पहली बार नहीं है जब न्यायमूर्ति बागची ने अनुब्रत मंडल की प्रभावशाली स्थिति के बारे में टिप्पणी की। इसी साल 16 दिसंबर को इसी जमानत याचिका पर पहली सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि मवेशी तस्करी घोटाले में शामिल अन्य लोगों की तुलना में मंडल अधिक प्रभावशाली है। न्यायमूर्ति बागची ने 16 दिसंबर को कहा, एक न्यायाधीश ने मामले में धमकी मिलने की शिकायत की है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अदालत को सूचित किया है कि इस मामले में एक प्रमुख गवाह गायब हो गया है। अदालत ऐसे मामलों को हल्के में नहीं ले सकती है।

 

 (आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   23 Dec 2022 12:30 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story