केजरीवाल पर HC सख्त, कहा- किसी के घर-ऑफिस में नहीं कर सकते हड़ताल

Arvind Kejriwal Protest HC asks who authorised Kejriwal to hold dharna at LG residence
केजरीवाल पर HC सख्त, कहा- किसी के घर-ऑफिस में नहीं कर सकते हड़ताल
केजरीवाल पर HC सख्त, कहा- किसी के घर-ऑफिस में नहीं कर सकते हड़ताल
हाईलाइट
  • इस तरह से किसी के ऑफिस या घर में जाकर धरने पर नहीं बैठ सकते हैं।
  • कोर्ट ने सवाल भी खड़े किए हैं कि एलजी ऑफिस में उन्हें धरना देने की इजाजत किसने दी है।
  • दिल्ली के उपराज्यपाल के ऑफिस में आठ दिनों से जारी सीएम केजरीवाल को धरने को लेकर अब हाई कोर्ट सख्त हो गया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल के ऑफिस में आठ दिनों से जारी सीएम केजरीवाल को धरने को लेकर अब हाई कोर्ट सख्त हो गया है। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि ये धरना है या हड़ताल। कोर्ट ने सवाल भी खड़े किए हैं कि एलजी ऑफिस में उन्हें धरना देने की इजाजत किसने दी है।

 

 

केजरीवाल के धरने के खिलाफ दायर की गई एक जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल कड़े किए हैं कि, केजरीवाल को उपराज्यपाल के ऑफिस में धरना देने की अनुमति किसने दी है? क्या एलजी ऑफिस में बैठने के लिए एलजी की इजाजत ली गई है। 

 

किसकी अनुमति से धरना दिया जा रहा-HC

हाईकोर्ट ने पूछा है कि किसकी अनुमति से धरना दिया जा रहा है। क्या इसकी मंजूरी कैबिनेट की बैठक में ली गई है। अगर ये धरना है तो एलजी हाउस में नहीं होना चाहिए था। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा है कि इसे धरना नहीं कहा जा सकता। इस तरह से किसी के ऑफिस या घर में जाकर धरने पर नहीं बैठ सकते हैं। अगर ये केजरीवाल और उनके मंत्रियों का व्यक्तिगत रूप से लिया गया फैसला है तो ये एलजी के ऑफिस के बाहर होना चाहिए था। क्या एलजी के ऑफिस के अंदर धरना देने के लिए इजाजत ली गई है? 

 

किसी के घर-दफ्तर के अंदर धरना नहीं दे सकते-HC

हाईकोर्ट ने कहा कि आप कैसे किसी के घर या फिर दफ्तर में घुसकर धरना नहीं दे सकते हैं। हाई कोर्ट ने सीधा सवाल किया है जैसे ट्रेड यूनियन अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठती है, क्या ये उसी तरह की हड़ताल है। कोर्ट ने जल्द से जल्द इसका समाधान ढूंढने की भी बात कही है।

 

 

वहीं, बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपील की है कि केजरीवाल को हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया जाए। सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय ने कोर्ट को बताया कि आईएएस ऑफिसर्स हड़ताल पर नहीं हैं। कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में IAS एसोसिएशन को भी पार्टी बनाया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई 22 जून को होगी।

 

आठ दिन से एलजी ऑफिस में धरना दे रहे हैं केजरीवाल 

दरअसल अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री एलजी हाउस में पिछले 8 दिन से धरना दे रहे हैं। केजरीवाल के धरने के खिलाफ एक जनहित याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट ने सुनवाई की है। जनहित याचिका में कहा गया था कि सीएम और मंत्री हड़ताल नहीं कर सकते क्योंकि वो संवैधानिक पदों पर होते हैं। इसलिए हड़ताल को असंवैधानिक और गैरकानूनी करार दिया जाए। याचिका में ये भी कहा गया था कि सीएम को जिम्मेदारी निभाने का आदेश दिया जाए क्योंकि उनके धरने की वजह से दिल्ली का सारा कामकाज ठप हो गया है। 

 

Created On :   18 Jun 2018 1:06 PM IST

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