बीजेपी नेता के घर में जबरन घुसने का मामला, दिल्ली विधानसभा स्पीकर को 6 महीनों की जेल

Assembly Speaker Ramnivas Goyal sentenced jail for 6 months
बीजेपी नेता के घर में जबरन घुसने का मामला, दिल्ली विधानसभा स्पीकर को 6 महीनों की जेल
बीजेपी नेता के घर में जबरन घुसने का मामला, दिल्ली विधानसभा स्पीकर को 6 महीनों की जेल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीजेपी नेता के घर में जबरन घुसने के मामले में दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर (दिल्ली) रामनिवास गोयल को 6 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने गोयल के अलावा उनके बेटे सुमित और 3 अन्य लोगों को भी दोषी माना है। 

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने कहा, "राम निवास गोयल, सुमित गोयल, हितेश खन्ना, अतुल गुप्ता और बलबीर सिंह को आईपीसी की धारा 448 (मकान में जबरन घुसने) के तहत दोषी ठहराया जाता है।" सभी को 6-6 महीने की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा सभी पर 1-1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

 6 फरवरी 2015 को दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले गोयल अपने समर्थकों से साथ बीजेपी नेता और स्थानीय बिल्डर मनीष घई के विवेक विहार स्थित घर में घुस गए थे। घई ने आरोप लगाया था कि इस दौरान उनके घर में तोड़फोड़ के साथ-साथ मारपीट भी की गई।  हालांकि, गोयल ने कहा था कि उन्हें जानकारी मिली थी कि बीजेपी नेता ने अपने घर में कंबल और शराब छिपा रखी है, जो चुनाव से पहले गरीबों में बांटी जाएगी।

आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं ने भी घई के दावों का खंडन करते हुए कहा था कि वे लोग इस बारे में पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) को फोन करने के बाद स्थानीय थाना प्रभारी और सहायक पुलिस आयुक्त सहित पुलिस की एक टीम के साथ मकान में गए थे।

Created On :   18 Oct 2019 11:27 AM GMT

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