लोकसभा उम्मीदवारों को बताना होगा पत्नी और बच्चों की आय का स्रोत: SC
डिजिटल डेस्क । शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले उम्मीदवारों को लेकर अहम फैसला सुनाया है। SC ने कहा कि उम्मीदवारों को अपनी इनकम के साथ-साथ आपनी पत्नी और बच्चों की आमदनी का स्रोत भी बताना होगा। SC ने कहा है कि ये फैसला सभी चुनावों में लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद और विधायकों की संपत्ति में 500 गुना बढ़ोतरी को लेकर सुनवाई करते हुए सवाल पूछा था कि अगर सांसद और विधायक ये बता भी दें कि उनकी आय और सम्पदा में इतनी तेजी से बढ़ोतरी किस बिजनेस से हुई तो भी ये सवाल उठता है कि सांसद और विधायक होते हुए आप कोई भी बिजनेस कैसे कर सकते हैं?
किसने लगाई थी याचिका?
आपको बता दें कि NGO लोक प्रहरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया। याचिका में कहा गया था कि चुनाव सुधारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सरकार और आयोग को आदेश दे कि नामांकन के वक्त प्रत्याशी अपनी और अपने परिवार की आय के स्रोत का खुलासा भी करें। आपको बता दें कि मौजूदा नियमों के अनुसार चुनावों में नामांकन के दौरान उम्मीदवार चुनाव आयोग को अपनी, अपने जीवनसाथी और आश्रितों की चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देता है, लेकिन आय का स्त्रोत नहीं बताता है।
ये भी पढ़ें- आज त्रिपुरा में थमेगा चुनावी शोर, राहुल गांधी झोंकेंगे पूरी ताकत
चुनाव आयोग ने कहा था कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए नियमों में ये बदलाव जरूरी है। अभी तक के नियमों के मुताबिक प्रत्याशी को नामांकन के वक्त अपनी, जीवनसाथी और तीन आश्रितों की चल-अचल संपत्ति और देनदारी की जानकारी देनी होती है, लेकिन इसमें आय के स्त्रोत बताने का नियम नहीं है। इसी को लेकर NGO लोकप्रहरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव सुधारों को लेकर आदेश दे कि नामांकन के वक्त प्रत्याशी अपनी और परिवार की आय के स्त्रोत का खुलासा भी करें।
Created On :   16 Feb 2018 12:49 PM IST