बॉम्बे हाईकोर्ट ने केरल सीपीएम नेता के बेटे के यौन शोषण मामले को निपटाने के प्रयास को किया विफल
डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को केरल सीपीएम के राज्य सचिव कोडियेरी बालाकृष्णन के बेटे बेनॉय कोडियेरी के एक कथित यौन शोषण मामले को सुलझाने के प्रयास को विफल कर दिया। बेनॉय और शिकायतकर्ता ने अदालत के बाहर समझौता करने के लिए आपसी समझ-बूझ पर काम किया और मुकदमे को समाप्त करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, बॉम्बे हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने अदालती कार्यवाही को समाप्त करने की मांग करने वाली बेनॉय और महिला द्वारा दायर आपसी आवेदन पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
मुंबई की रहने वाली महिला, जो मूल रूप से बिहार की रहने वाली है, उसने 10 साल पहले हुए बेनॉय के खिलाफ कथित यौन शोषण का मामला दर्ज करने के लिए 2019 में मुंबई पुलिस से संपर्क किया था। महिला ने 13 जून, 2019 को मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उसके 11 साल के बेटे का पिता बेनॉय था।
पुलिस ने सीपीएम नेता के बेटे के खिलाफ यौन शोषण और आपराधिक धमकी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। बेनॉय ने कहा था कि महिला उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी, लेकिन अदालत ने पैटर्निटी टेस्ट का आदेश दिया था और परिणाम की प्रतीक्षा है। महिला के मुताबिक, बेनॉय उसके साथ 2008 से रिलेशन में थी, जब वह दुबई के एक डांस बार में काम कर रही थी और उसने उससे शादी करने का वादा किया था।
लेकिन जब उसे पता चला कि बेनॉय पहले से शादीशुदा है, तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया। शिकायत में महिला ने कहा कि वह 2009 में गर्भवती हुई और बेनॉय उसे अंधेरी वेस्ट, मुंबई के एक फ्लैट में ले गया और 22 जुलाई 2010 को उसके बेटे का जन्म हुआ। उसने कहा कि बेनॉय उसकी देखभाल करता था और वहां रहने के लिए किराए का भुगतान करता था।
हालांकि, 2018 में सीपीएम नेता के बेटे पर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में आरोप लगाया गया था कि उसने उसके बारे में पूछताछ की और पाया कि वह पहले से ही शादीशुदा था। तब महिला को बेनॉय और उसके शक्तिशाली रिश्तेदारों ने धमकाया और इसलिए उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
(आईएएनएस)
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Created On :   9 July 2022 5:30 PM IST