ट्रिपल तलाक बिल को मोदी कैबिनेट की हरी झंडी

central cabinet passed the bill related to the triple talaq today
ट्रिपल तलाक बिल को मोदी कैबिनेट की हरी झंडी
ट्रिपल तलाक बिल को मोदी कैबिनेट की हरी झंडी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय केबिनेट मीटिंग में शुक्रवार को तीन तलाक से जुड़े बिल को हरी झंडी दिखा दी गई है। अब अगले हफ्ते इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पटल पर रखा जाएगा। इस बिल में तीन तलाक को गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में लाया गया है। यह प्रस्‍तावित कानून जम्‍मू-कश्‍मीर पर लागू नहीं होगा।

 

जेल की सजा

मोदी सरकार "द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट" नाम से इस बिल को लेकर आ रही है। कानून बनने के बाद यह सिर्फ तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) पर लागू होगा। बिल में कहा गया है कि अगर कोई पति तीन बार तलाक-तलाक-तलाक कहकर डिवोर्स लेता है तो फिर इसे गैर जमानती अपराध माना जाएगा और आरोपी को तीन साल की जेल की सजा होगी। वाट्स एप, फेसबुक या फिर किसी और माध्यम से भी अगर ऐसा किया जाता तो भी ये कानून लागू होगा। इसमे जुर्माने का प्रावधान भी है। ये कानून पीड़ित महिला को अपने और नाबालिग बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांगने के लिए मजिस्ट्रेट से गुहार लगाने की शक्ति देगा। मेजिस्ट्रेट इस बात को तय करेंगे की आरोपी पर कितना जुर्माना लगाना है।

 

बनाया था मंत्री समूह

पीएम नरेंद्र मोदी ने तीन तलाक पर कानून बनाने के लिए एक मंत्री समूह बनाया था, जिसमें राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, रविशंकर प्रसाद, पीपी चौधरी और जितेंद्र सिंह शामिल थे। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पिछले दिनों कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार मुस्लिमों में तीन तलाक की प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून लाने वाले है।

 

शीर्ष अदालत ने लगाया था प्रतिबंध

तीन तलाक पर शीर्ष अदालत ने प्रतिबंध लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में तीन तलाक देने पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था, "तीन तलाक मुस्लिमों में शादी खत्म करने का सबसे खराब तरीका है." तलाक-ए-बिद्दत मुस्लिम समाज में लंबे समय से चली आ रही एक प्रथा है, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को एक बार में तीन तलाक बार बोलकर रिश्ता खत्म कर सकता है। इसको सायरा बानो नामक महिला ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी और इसी पर शीर्ष अदालत ने 22 अगस्त को फैसला सुनाया था।
 

Created On :   15 Dec 2017 9:31 AM GMT

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