सेना के शहीद आश्रितों को नौकरी देगी योगी सरकार
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने यूपी के मूल निवासी शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला किया है। बता दें कि यह लाभ थल, जल व नभ सेवा व अर्धसैनिक बलों में कार्यरत रहते हुए कर्तव्यपालन के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों के आश्रितों को मिलेगा। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि यह फैसला शहीदों के बलिदान के प्रति राज्य सरकार की कृतज्ञता होगी। यह व्यवस्था एक अप्रैल 2017 से लागू मानी जाएगी। शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी सेवा में लिए जाने के लिए प्रक्रिया तय कर दी गई है। लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में इसके समेत नौ प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई।
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पूर्व में जो सुविधा मिल रही है, उससे यह सुविधा अतिरिक्त होगी। जिसमें सशस्त्र बलों के तीनों सेवाओं व अर्धसैनिक बलों में स्थायी व अस्थायी रूप से नियुक्त/ कमीशंड ऑफिसर/ सैनिक यदि कर्तव्यपालन के दौरान देश की सीमा पर शहीद हुआ है या लापता भी हुआ है तो तो उनके आश्रित सरकारी सेवा के लिए पात्र माने जाएंगे। यदि शहीद अविवहित है तो पिता, माता, अविवाहित भाई, अविवाहित बहन, विवाहित भाई क्रम से सुविधा का लाभ पाएंगे।
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ऐसे करना होगा आवेदन
तीनों सेनाओं से जुड़े शहीद सैनिकों के आश्रितों को नौकरी के लिए आवेदन पत्र सैनिक कल्याण विभाग और अर्धसैनिक बल के लिए प्रदेश के गृह विभाग को देना होगा। इस आवेदन पर शहीद सैनिक से जुड़ी पूरी जानकारी, परिवार के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। सैनिक कल्याण व गृह विभाग शहीद आश्रितों के आवेदन पत्रों को विभागों के रोस्टर प्रणाली के तहत नियुक्ति के लिए संबंधित विभाग को भेजेगा। पद न होने पर अधिसंख्य पद सृजित किए जाएंगे।
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अगर परिवार में नौकरी के लिए एक से अधिक पात्र आश्रित है तो वरीयता में पहले आने वाले आश्रित को अवसर दिया जाएगा। यदि वह अपनी वरीयता हस्तांतरित करने का लिखित घोषणापत्र देता है तो अगली वरीयता के आश्रित को नौकरी मिलेगी। नौकरी के लिए न्यूनतम 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए। रिटायरमेंट की उम्र पूरी करने पर नियुक्ति पर विचार नहीं होगा।
इन पदों पर मिलेगी नौकरी
मंत्री ने बताया कि सरकार के लोक सेवाओं और अन्य पदों पर शहीदों के आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। राज्य लोक सेवा आयोग के पदों पर नौकरी नहीं दी जा सकेगी। नियुक्तियों के लिए पद की शैक्षिक अर्हता पूरी करनी होगी। केंद्र व राज्य सरकार तथा उनके अधीन अर्ध सरकारी संस्थानों में कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मी व संवैधानिक पदों पर कार्यरत व पूर्व में कार्य कर चुके शहीद के आश्रित सेवा के लिए पात्र नहीं होंगे।
Created On :   31 Jan 2018 8:22 AM IST