केजी बोपैया ही होंगे प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा में होगा मत विभाजन और LIVE TELECAST
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला द्वारा बीजेपी विधायक केजी बोपैया को प्रो-टेम स्पीकर बनाए जाने के खिलाफ कांग्रेस और जेडी(एस) सुप्रीम कोर्ट पहुंची। दोनों दलों ने इस नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कांग्रेस और जेडी(एस) की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दखल नहीं दे सकते। केजी बोपैया प्रोटेम स्पीकर बने रहेंगे। हालांकि बहुमत परीक्षण के दौरान मत विभाजन होगा साथ ही कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट होगा।
Supreme Court rejects Congress-JD(S) plea challenging appointment of pro tem speaker KG Bopaiah, he will continue to be pro-tem speaker. #Karnataka pic.twitter.com/eMhgYgC0m9
— ANI (@ANI) May 19, 2018
Hearing on Congress-JD(S) plea challenging the appointment of pro tem speaker KG Bopaiah, begins in the Supreme Court. #Karnataka pic.twitter.com/GwKTRIMiVZ
— ANI (@ANI) May 19, 2018
Abhishek Manu Singhvi Kapil Sibal to appear for Congress JD(S), Sr Advocate Ram Jethmalani also present; AG KK Venugopal ASG Tushar Mehta along with Sr Advocate Mukul Rohatgi to defend appointment of Pro tem speaker. #Karnataka
— ANI (@ANI) May 19, 2018
गौरतलब है कि शनिवार शाम 4 बजे कर्नाटक विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है। इसमें येदियुरप्पा को अपना बहुमत साबित करना है। चूंकि अभी नई विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, ऐसे में फ्लोर टेस्ट के लिए प्रो-टेम स्पीकर (अस्थाई विधानसभा अध्यक्ष) की नियुक्ति की गई है। प्रो-टेम स्पीकर की नियुक्ति तब तक के लिए होती है जब तक विधानसभा अपना स्थायी विधानभा अध्यक्ष नहीं चुन लेती। शनिवार को प्रो-टेम स्पीकर के सामने ही विधानसभा में शक्ति परीक्षण होगा।
बता दें कि येदियुरप्पा ने गुरुवार को तीसरी बार कर्नाटक सीएम पद की शपथ ली थी। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने उन्हें सदन में बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय दिया था। हालांकि कांग्रेस और जेडी(एस) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा सरकार को शनिवार को ही बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था।
Created On :   19 May 2018 12:22 AM IST