राष्ट्रपति भवन में मीडिया को नहीं मिली एंट्री, राहुल बोले- अच्छे दिन आ गए
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में मीडिया को एंट्री नहीं मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी "अच्छे दिन" के नारे पर तंज कसा। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ दिनों बाद आप वहां जाओगे...इंडिया गेट के बाहर। "अच्छे दिन" आ गए हैं। इस मामले पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रेस सेक्रेटरी अशोक मलिक ने कहा कि राष्ट्रपति भवन के अंदर राजनीतिक नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उन्होंने हाल ही में SC/ST कानून में बदलाव किए जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिंता जताई और राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की। विपक्षी नेताओं की राष्ट्रपति से मीटिंग के दौरान मीडिया भी राष्ट्रपति भवन के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन उसे एंट्री नहीं दी गई। मीटिंग खत्म होने के बाद राहुल जब राष्ट्रपति भवन से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि अब आपको यहां से और दूर भेज दिया जाएगा।
. @RahulGandhi ने राष्ट्रपति भवन में मीडिया की एंट्री नहीं होने पर — पूछा अच्छे आ गए ?@INCIndia pic.twitter.com/5BXu2ogHDa
— Mithilesh Singh (@MithileshIndtv) March 28, 2018
राहुल गांधी ने कसा तंज
राष्ट्रपति भवन के बाहर राहुल गांधी ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि "आने वाले दिनों में आपको रायसीना हिल्स से और पीछे धकेला जाएगा। कुछ दिनों बाद आप वहां पहुंच जाओगे...इंडिया गेट के बाहर।" इसके बाद राहुल ने हंसते हुए कहा "अच्छे दिन आ गए हैं।" इसके आगे राहुल ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि "हमने राष्ट्रपति जी से SC/ST कानून को लेकर मुलाकात की। दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और कानून को कमजोर किया जा रहा है। राष्ट्रपति जी काफी सकारात्मक और मददगार थे।"
मीडिया ने की थी शिकायत
राष्ट्रपति भवन में एंट्री नहीं मिलने पर मीडियाकर्मियों ने राहुल गांधी से शिकायत की थी। मीडिया का कहना था कि "जब विपक्षी नेता राष्ट्रपति से मिलने गए तो उन्हें राष्ट्रपति भवन के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, जबकि पहले उन्हें अंदर जाने दिया जाता था।"
Media conferences by political leaders are not permitted within Rashtrapati Bhavan. This norm was put in place by the President after he took office in July 2017, to emphasise the non-partisan nature of the institution. Requests by all political groups are politely declined https://t.co/OuFIwQc3FG
— Ashok Malik (@MalikAshok) March 28, 2018
राष्ट्रपति भवन ने क्या कहा?
मीडियाकर्मियों की शिकायत पर राष्ट्रपति के प्रेस सेक्रेटरी अशोक मलिक ने ट्वीट कर बताया कि राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं है। उन्होंने बताया कि "राष्ट्रपति भवन के अंदर राजनीतिक पार्टियों को मीडिया कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं है। जब जुलाई 2017 में राष्ट्रपति ने पद संभाला था, तभी से इसे लागू किया गया है, ताकि संस्था के निष्पक्ष स्वरूप पर बल दिया जाए।" उन्होंने बताया कि "अगर कोई राजनीतिक पार्टी राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत मांगते हैं, तो उन्हें विनम्रता से मना कर दिया जाता है।"
SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया फैसला?
एक सरकारी अफसर की पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किए गए केस में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके अलावा कोर्ट ने इस एक्ट के तहत दर्ज हुए केसों में अग्रिम जमानत की मंजूरी भी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके गोयल और जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए कहा कि इस एक्ट के तहत दर्ज होने वाले केसों में किसी आरोपी को तत्काल गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही ऐसे केसों में अग्रिम जमानत का प्रावधान कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस को 7 दिन के अंदर अपनी जांच पूरी करनी होगी और फिर कोई एक्शन लेना होगा। बेंच ने कहा कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ इस एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाता है, तो पहले DSP उसकी जांच करेंगे और फिर कोई एक्शन लेंगे। वहीं अगर किसी गैर-सरकारी कर्मचारी के खिलाफ केस होता है तो उसके लिए SSP की तरफ से एप्रूवल लेना जरूरी है। इसके साथ ही बेंच ने कुछ गाइडलाइंस भी तय की हैं, जिनको पालन करने का आदेश सभी मजिस्ट्रेट को दिया गया है।
Created On :   29 March 2018 7:38 AM IST