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कोरोना पर राजनीति: संक्रमित सिख तीर्थ यात्रियों दिग्विजय ने उठाए सवाल, बोले- क्या तब्लीगी मरकज से कोई तुलना?

हाईलाइट
- पंजाब में संक्रमित मिले तीर्थयात्री
- नांदेड़ से लौटे सिख यात्री संक्रमित हैं
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब में सिख तीर्थ यात्रियों (Sikh Pilgrims) के कोरोना वायरस (Corona Virus) से संक्रमित होने की पुष्टि पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सिख तीर्थ यात्रियों से कोविड संक्रमित पाए जाने से पंजाब (Punjab) में खतरा पैदा हो गया। क्या इसकी तब्लीगी मरकज (Tablighi Markaz) से तुलना की जा सकती है।
मप्र पूर्व मुख्यमंत्री ने एक खबर को ट्विटर पर शेयर कर लिखा है कि सिख तीर्थ यात्रियों से पंजाब में कोरोना वायरस का खतरा। क्या तब्लीगी से साथ कोई तुलना? गौरतलब है कि शानिवार रात तक महाराष्ट्र के नांदेड़ से लौटे सिख श्रद्धालुओं के कारण पंजाब में नोवल कोरोना वायरस के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। पंजाब में संक्रमित की संख्या अबतक 750 से अधिक हो गई है।
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राधे मां ने पंजाब सीएम फंड में दिए 5 लाख रुपए
राधे मां (Radhe Maa) चैरिटेबल सोसाईटी ने पंजाब के मुख्यमंत्री सहायता निधि कोविड-19 में पांच लाख रुपये का योगदान दिया है। इस मौके पर राधे मां ने आशा जताई है कि देश जल्द ही कोरोना मुक्त हो जाएगा। उन्होंने लोगों से लॉक डाउन-3 का पालन करने की अपील की। इससे पहले श्री राधे मां चैरिटेबल सोसाईटी द्वारा 10 लाख रुपये का योगदान पी-एम केयर्स फंड और महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कोविड-19 में 5 लाख रुपये का योगदान किया गया था।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।